11 वैकल्पिक पहचान पत्र वोट के लिए मान्य

सुलतानपुर: जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि ने शुक्रवार को कहा कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता

By JagranEdited By: Publish:Fri, 29 Mar 2019 09:50 PM (IST) Updated:Fri, 29 Mar 2019 09:50 PM (IST)
11 वैकल्पिक पहचान पत्र वोट के लिए मान्य
11 वैकल्पिक पहचान पत्र वोट के लिए मान्य

सुलतानपुर: जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि ने शुक्रवार को कहा कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है, वह भी वोट दे सकते हैं। वोटर आईडी के अलावा 11 वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई एक उनके पास होना अनिवार्य है। आयोग के निर्देश पर पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, राज्य व केंद्र के लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक-डाकघरों द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए पहचान पत्र, आधार कार्ड को दिखाकर वोट डाल सकते हैं।

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