हाईकोर्ट ने डीएम के आदेश को किया निरस्त

????, ??????? : ???? ????? ?? ??????? ????????? ??????? ?? ???? ???????? ???? ??? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ?????? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ??? ???????????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ??????? ??????? ????? ????? ?????? ???????? ?? ????? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ?? ?? ???? ?????? 3 ??????? 2018 ?? ???????????? ?? ???? ???? ???? ????? ?? ???? ?? ???? ??????? ? ????????? ?????? ????: ??????? (??????) ?? ?? ???? ???? ???? ????? ??? ?????? ?? ?????? ?? ????? ???? ??

By JagranEdited By: Publish:Fri, 18 Jan 2019 11:28 PM (IST) Updated:Fri, 18 Jan 2019 11:28 PM (IST)
हाईकोर्ट ने डीएम के आदेश को किया निरस्त
हाईकोर्ट ने डीएम के आदेश को किया निरस्त

सीतापुर : शहरी निकाय के अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल को उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने राहत दी है और डीएम के सात जनवरी को जारी आदेश को निरस्त कर दिया है। डीएम ने अपने एक आदेश में पालिकाध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के संचालन का जिम्मा प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय प्रेम प्रकाश उपाध्याय को सौंपा था। आदेश में डीएम ने कहा था कि शासन द्वारा 3 अक्टूबर 2018 को पालिकाध्यक्ष को जारी कारण बताओ नोटिस की तिथि से उनके वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार स्वत: प्रवरित (समाप्त) हो गए हैं। कारण बताओ नोटिस में दर्शाए गए आरोपों से मुक्त होने तक और जांच की कार्रवाई के दौरान पद की शुचिता बनाए रखने के लिए डीएम ने शासन से स्वीकृति की उम्मीद में पालिकाध्यक्ष के कार्यों के संचालन के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को नामित किया था। पालिकाध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल ने बुधवार को ही डीएम के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जिस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट डबल बेंच ने फैसला सुनाते हुए जायसवाल को राहत दी है।

उच्च न्यायालय ने डीएम के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने डीएम को पालिकाध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज करने का पॉवर न होने की बात कही है।

- सुरेंद्र प्रताप, प्रभारी-ईओ शहरी निकाय

हाईकोर्ट ने हमें न्याय दिया है, डीएम के आदेश को निरस्त कर दिया है। जब कहीं से हमें न्याय नहीं मिला तो हमने बुधवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

- राधेश्याम जायसवाल, पालिकाध्यक्ष

chat bot
आपका साथी