शादी में शामिल हो सकते हैं 30 लोग

शादी समारोह के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में 30 लोग की शामिल हो सकते हैं। - जिले में 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी धारा 144।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Jul 2020 10:15 PM (IST) Updated:Thu, 02 Jul 2020 10:15 PM (IST)
शादी में शामिल हो सकते हैं 30 लोग
शादी में शामिल हो सकते हैं 30 लोग

सीतापुर : शादी समारोह के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में 30 लोग की शामिल हो सकते हैं। शवयात्रा में शामिल होने वालों की संख्या 20 से अधिक न हो। सार्वजनिक स्थानों पर पान-मसाला खाने और थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। एडीएम विनय पाठक ने धारा 144 को 31 जुलाई तक प्रभावी करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। रात दस से सुबह पांच बजे तक जिले में आवागमन पर रोक रहेगी। घर से बाहर निकलने पर मास्क प्रयोग अनिवार्य किया गया है।

chat bot
आपका साथी