निचली अदालत के फैसले को रखा बहाल

सिद्धार्थनगर : छब्बीस वर्ष पुराने मारपीट के मुकदमे में अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बहाल

By Edited By: Publish:Sat, 22 Aug 2015 10:34 PM (IST) Updated:Sat, 22 Aug 2015 10:34 PM (IST)
निचली अदालत के फैसले को रखा बहाल

सिद्धार्थनगर : छब्बीस वर्ष पुराने मारपीट के मुकदमे में अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बहाल रखते हुए चारो अभियुक्तों की सजा को बहाल रखते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में सजा भुगतने के लिए शुक्रवार को जेल भेजा। मुकदमा वादी ढोढ़े ने 23 जून 89 को मुकदमा दर्ज कराया कि परशुराम, हरिहर, चंद्रिका व नंदलाल ने उसे मारापीटा, जिसके चलते उसकी हड्डी टूट गई। अधीनस्थ न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को धारा 325 भा.द.वि. साकिन गोनहा थाना उस्का बाजार को दोषी पाते हुए अभियुक्तों को 5 जून 2014 को सजा सुनाई।

अपीलीय न्यायालय स्पेशल जज के न्यायाधीश शैलेश्वर नाथ ¨सह सजा के ¨बदु पर अपील में सुनवाई करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि न पाते हुए अभियुक्त परशुराम, हरिहर, चंद्रिका व नंदलाल को धारा 325 भा.द.वि. के तहत ढाई-ढाई वर्ष के कठोर कारावास सहित प्रत्येक पर पांच-पांच हजार के जुर्माने को बहाल रखते हुए छब्बीस वर्ष पुराने मुकदमे में पारित हुए फैसले को बहाल रखा तथा सजा भुगतने के लिए चारों अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

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