नौकरी दिलाने के नाम पर ढाई लाख रुपये की ठगी

संतकबीर नगर: जिला विद्यालय निरीक्षक(डीआइओएस) के कथित गाड़ी चालक पर कोतवाली खलीलाबाद थानाक्ष्

By JagranEdited By: Publish:Fri, 18 Aug 2017 11:33 PM (IST) Updated:Fri, 18 Aug 2017 11:33 PM (IST)
नौकरी दिलाने के नाम पर ढाई लाख रुपये की ठगी
नौकरी दिलाने के नाम पर ढाई लाख रुपये की ठगी

संतकबीर नगर: जिला विद्यालय निरीक्षक(डीआइओएस) के कथित गाड़ी चालक पर कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के ग्राम सिरमोहनी व घटरम्हा के दो लोगों ने नौकरी दिलाने के नाम पर ढ़ाई लाख रुपये ठग लिए जाने की शिकायत की है। इन्होंने इंटीग्रेटेड ग्रिवेंस रीड्रेसल सिस्टम(आइजीआरएस)के जनसुनवाई पोर्टल पर यह शिकायत की है। इस पर मुकामी पुलिस हरकत में आ गई है, कोतवाली प्रभारी ने कहाकि आरोपी और शिकायतकर्ताओं को बुलाया गया है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आगे आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के ग्राम सिरमोहनी निवासी धर्मेंद्र कुमार यादव पुत्र भगवानदास ने यह आरोप लगाया है कि महुली थानाक्षेत्र के ग्राम टुंगपार निवासी एक व्यक्ति अपने गांव स्थित एक विद्यालय में चपरासी के पद पर कार्यरत है। इस व्यक्ति ने उसे कहाकि वह डीआइओएस की गाड़ी चलाता है। विद्यालय में चपरासी के पद पर नौकरी दिलाने के लिए 16 फरवरी 2016 को इस व्यक्ति ने उससे टुंगपार चौराहे पर डेढ़ लाख रुपया एडवांस ले लिया, शेष 1.25 लाख रुपया नौकरी लगने के बाद देने को कहा। एक साल से अधिक का समय गुजर गया लेकिन नौकरी नहीं लगी, इस पर पैसा मांगने पर यह व्यक्ति जान-माल की धमकी दे रहा है। इसी थानाक्षेत्र के ग्राम घटरम्हा निवासी अवध बिहारी पुत्र छोटेलाल ने अपने शिकायती पत्र में यह उल्लेख किया है कि टुंगपार निवासी एक व्यक्ति जो अपने को डीआइओएस का गाड़ी चालक बताता है, उसने उससे विद्यालय में चपरासी के पद पर नौकरी दिलाने के लिए डेढ़ साल पहले 75 हजार रुपये बतौर एडवांस लिया था, शेष 25 हजार रुपये नौकरी लगने के बाद देने को कहा था। जब उसकी नौकरी नहीं लगी तो वह अपने पैसे की मांग करने लगा। इस पर वह पैसा नहीं दे रहा है, शिकायत करने पर जान-माल को क्षति पहुंचाने की धमकी दे रहा है। इन दोनों व्यक्तियों ने जांच कर न्यायोचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। राकेश सिंह यादव, प्रभारी कोतवाली खलीलाबाद ने कहा कि यह मामला कोतवाली खलीलाबाद पुलिस के पास पहुंचा है। आरोपी और शिकायतकर्ता को बुलाया गया है। दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी। इसके बाद इसकी जांच कराई जाएगी। जांच में मामला सही पाए जाने पर दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

डीआइओएस शिव कुमार ओझा ने कहा कि मनीराम नामक व्यक्ति ही मेरे स्थायी गाड़ी चालक हैं। जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, वह लाल बहादुर शास्त्री इंटर कालेज-टुंगपार में चतुर्थ श्रेणी कर्मी है। बीच में चालक मनीराम की तबियत खराब होने पर तथा एकाध बार छुट्टी पर चले जाने पर उन्होंने इस चतुर्थ श्रेणी कर्मी की सेवा बतौर चालक के रुप में ली थी। वर्ष 2011 से चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति पर शासन ने रोक लगा रखी है। ऐसे में इस व्यक्ति ने कैसे विद्यालय में चपरासी के पद पर नौकरी दिलाने के लिए ढ़ाई लाख रुपये की ठगी कर ली, यह समझ से परे है। पीड़ित दोषी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराएं, यही उचित होगा।

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