अवैध या मिलावटी शराब मिलने पर लाइसेंसी पर होगी रासुका की कार्रवाई

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि जनपद के यदि किसी भी शराब की दुकान पर अवैध या मिलावटी शराब पाई गई तो विक्रेता के साथ-साथ अनुज्ञापी के विरूद्ध भी रासूका की कार्यवाही की जाएगी। कहा कि दुकान पर कार्यरत विक्रेता के हर कार्य के लिए अनुज्ञापी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। इतना ही नहीं गलत तरीके से शराब बिक्री पर अनुज्ञापी की संपत्ति कुर्क की कार्यवाही भी की जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 02 Apr 2021 10:25 PM (IST) Updated:Fri, 02 Apr 2021 10:25 PM (IST)
अवैध या मिलावटी शराब मिलने पर लाइसेंसी पर होगी रासुका की कार्रवाई
अवैध या मिलावटी शराब मिलने पर लाइसेंसी पर होगी रासुका की कार्रवाई

जेएनएन, सहारनपुर : जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि जनपद के यदि किसी भी शराब की दुकान पर अवैध या मिलावटी शराब पाई गई तो विक्रेता के साथ-साथ अनुज्ञापी के विरूद्ध भी रासूका की कार्यवाही की जाएगी। कहा कि दुकान पर कार्यरत विक्रेता के हर कार्य के लिए अनुज्ञापी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। इतना ही नहीं गलत तरीके से शराब बिक्री पर अनुज्ञापी की संपत्ति कुर्क की कार्यवाही भी की जाएगी।

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में सरकारी शराब की दुकानों के संचालन के लिए अनुज्ञापियों को यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विक्रेता द्वारा अनुज्ञापन परिसर में कोई भी अनियमितता बरती जाती है, तो निश्चित रूप से अनुज्ञापन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी गलत काम करने को प्रशासन कतई नजरंदाज नहीं करेगा। उन्होंने अनुज्ञापियों से कहा कि वे अपने परिसरों में कार्यरत व्यक्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी कर उसे विक्रेता नियुक्त करें तथा इसकी सूचना जिला आबकारी कार्यालय में भी उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि आबकारी अधिनियम के अनुसार ऐसी अवैध शराब की बिक्री, जिससे जनहानि या विकलांगता की संभावना हो, उस पर मृत्युदण्ड का भी प्रावधान है। जिलाधिकारी ने कहा कि रात्रि में दुकान के अंदर रुकने वाले विक्रेताओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। कहा कि मदिरा दुकान से संबंधित कैंटीन पर कार्य करने वाले व्यक्तियों पर भी नजर रखी जानी आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि खाली पौवे का शराब की रिफिलिग करने में प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है। खाली पौवों को कबाडी के यहां बेचने से पूर्व इनको काटा जाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुमोदित विक्रेता के स्थान पर उसका अन्य कोई संबंधी शराब का विक्रय ना कर रहा हो। उन्होंने कहा कि विक्रेता का पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाना अनिवार्य है तथा विक्रेता से शपथ पत्र भी लिया जाए। बैठक में उप आबकारी आयुक्त सुनील मिश्रा, सीओ सिटी दुर्गा प्रसाद तिवारी, जिला आबकारी अधिकारी वरूण कुमार तथा जनपद के समस्त शराब अनुज्ञापी मौजूद रहे। नशे के कारोबार के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन

सहारनपुर : अखिल भारतीय हिदू महासभा के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश सोनी को नशे के खिलाफ एक ज्ञापन दिया। पदाधिकारियों ने मांग रखी कि सहारनपुर में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी विश सिंह ने इस दौरान कहा कि सहारनपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा है। इस नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए अखिल भारत हिदू महासभा एक अभियान चलाएगी, जिसमें जिले के लोगों से जुड़ने का आह्नवा किया गया है। उन्होंने महिलाओं से भी अपील की है कि वह नशे के खिलाफ आगे आएं और अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करें। बता दें कि सहारनपुर में कई स्थानों पर अवैध रूप से नशे का कारोबार चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल और कालेज के आसपास यह लोग सक्रिय हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि छात्रों को नशे से बचाने के लिए संगठन आंदोलन करेगा।

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