औलख के खिलाफ मुकदमे में नहीं हो सकी सुनवाई

रामपुर : राज्यमंत्री बलदेव औलख के खिलाफ अदालत में चल रहे मुकदमे में गवाह के बयान दर्ज नहीं हो सके। अब इस मामले में अदालत 31 जनवरी को सुनवाई करेगी। राज्यमंत्री के खिलाफ सपा समर्थित पूर्व नामित सभासद नेहाराज ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। उन्होंने राज्यमंत्री पर अनुसूचित जाति के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है। परिवाद में आरोप लगाया है कि सपाइयों की ओर से पूर्व मंत्री आजम खां के समर्थन में खून से पत्र लिखे जाने का अभियान चलाया जा रहा था। इसमें अनुसूचित जाति के लोगों ने भी अपने खून से पत्र लिखा था। राज्यमंत्री ने अपने एक बयान में इस जाति के खून पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे अनुसूचति जाति के समाज का अपमान हुआ। अदालत ने परिवाद दर्ज कर सुनवाई शुरू कर दी। सोमवार को गवाह के बयान होने थे। जासं

By JagranEdited By: Publish:Mon, 14 Jan 2019 08:57 PM (IST) Updated:Mon, 14 Jan 2019 08:57 PM (IST)
औलख के खिलाफ मुकदमे में नहीं हो सकी सुनवाई
औलख के खिलाफ मुकदमे में नहीं हो सकी सुनवाई

रामपुर : राज्यमंत्री बलदेव औलख के खिलाफ अदालत में चल रहे मुकदमे में गवाह के बयान दर्ज नहीं हो सके। अब इस मामले में अदालत 31 जनवरी को सुनवाई करेगी। राज्यमंत्री के खिलाफ सपा समर्थित पूर्व नामित सभासद नेहाराज ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। उन्होंने राज्यमंत्री पर अनुसूचित जाति के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया है। परिवाद में आरोप लगाया है कि सपाइयों की ओर से पूर्व मंत्री आजम खां के समर्थन में खून से पत्र लिखे जाने का अभियान चलाया जा रहा था। इसमें अनुसूचित जाति के लोगों ने भी अपने खून से पत्र लिखा था। राज्यमंत्री ने अपने एक बयान में इस जाति के खून पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे अनुसूचति जाति के समाज का अपमान हुआ। अदालत ने परिवाद दर्ज कर सुनवाई शुरू कर दी। सोमवार को गवाह के बयान होने थे। जासं

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