Nawazuddin Siddiqui: बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन के खिलाफ केस की फाइल बंद, कोर्ट ने खारिज की आलिया की अर्जी

गुरुवार को भी आलिया कोर्ट में पेश नहीं हुई। जिसके बाद उसकी ओर से दाखिल अर्जी खारिज कर दी गई। 27 जुलाई 2020 को आलिया सिद्दीकी ने मुंबई के वर्सोवा थाने में देवर मिनाजुद्दीन सहित पांच पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद विवेचना के लिए एफआईआर मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना ट्रांसफर कर दी गई थी। कोर्ट ने पुलिस एफआर स्वीकार करते हुए मुकदमे की फाइल बंद कर दी।

By Rashid Ali Edited By: Swati Singh Publish:Thu, 18 Apr 2024 09:59 PM (IST) Updated:Thu, 18 Apr 2024 09:59 PM (IST)
Nawazuddin Siddiqui: बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन के खिलाफ केस की फाइल बंद, कोर्ट ने खारिज की आलिया की अर्जी
बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन के खिलाफ केस की फाइल बंद, कोर्ट ने खारिज की आलिया की अर्जी

HighLights

  • बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन के खिलाफ केस की फाइल बंद
  • कोर्ट ने आलिया की प्रोटेस्ट एप्लीकेशन निरस्त कर एफआर स्वीकार की
  • नवाजुद्दीन सहित पांच पर चार साल पहले हुई थी छेड़छाड़ में एफआइआर

राशिद अली, मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित परिवार के पांच लोगों के विरुद्ध चार साल पहले दर्ज छेड़छाड़ के मामले में दाखिल की गई पुलिस एफआर स्वीकार करते हुए मुकदमे की फाइल बंद कर दी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया की ओर से एफआर के विरुद्ध प्रोटेस्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था।

गुरुवार को भी आलिया कोर्ट में पेश नहीं हुई। जिसके बाद उसकी ओर से दाखिल अर्जी खारिज कर दी गई। 27 जुलाई 2020 को आलिया सिद्दीकी ने मुंबई के वर्सोवा थाने में देवर मिनाजुद्दीन सहित पांच पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद विवेचना के लिए एफआईआर मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना ट्रांसफर कर दी गई थी।

लगाए थे ये आरोप

आलिया का आरोप था कि कुछ साल पहले जब वह बुढ़ाना में अपनी ससुराल आईं थी तो नवाजुद्दीन के छोटे भाई मिनाजुद्दीन ने बेटी से छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर देवर फैजुद्दीन और अयाजउद्दीन ने मारपीट की थी। उसकी सास मेहरुन्निसा और नवाजुद्दीन ने उसे इस मामले में धमकाते हुए चुप रहने को कहा था।

आलिया सिद्दीकी आज भी नहीं हुई कोर्ट में पेश

बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने विवेचना पूरी होने पर साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपितों को क्लीन चिट देते हुए दो वर्ष पहले एफआर (फाइनल रिपोर्ट) कोर्ट में पेश कर दी थी। मामला विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा के न्यायालय में विचाराधीन है।

पेश नहीं हुईं थी आलिया सिद्दीकी

विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान ने बताया कि आलिया सिद्दीकी ने कोर्ट में पेश होकर पुलिस एफआर रद्द करने के लिए प्रोटेस्ट एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए समय मांगा था। उन्होंने बताया कि लगातार समय मांगे जाने के बावजूद आलिया सिद्दीकी की ओर से प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं किया।

दाखिल की गई प्रोटेस्ट एप्लीकेशन

गुरुवार को इस मामले में सुनवाई थी, लेकिन आलिया सिद्दीकी कोर्ट में पेश नहीं हुई। न ही उनकी ओर से प्रोटेस्ट एप्लीकेशन दाखिल की गई। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने आलिया का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए पुलिस एफआर स्वीकार कर ली। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता नदीम जाफर जैदी का कहना है कि झूठे आरोप लगाए गए थे। जांच में पुलिस को साक्ष्य भी नहीं मिले थे।

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