युवक की हत्या में अदालत ने सगे भाई समेत तीन को सुनाई उम्रकैद की सजा

मुरादाबाद अमरोहा की एक अदालत ने युवक की हत्या में उसके सगे भाई समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं एक आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 20 Mar 2019 02:56 PM (IST) Updated:Wed, 20 Mar 2019 02:56 PM (IST)
युवक की हत्या में अदालत ने सगे भाई समेत तीन को सुनाई उम्रकैद की सजा
युवक की हत्या में अदालत ने सगे भाई समेत तीन को सुनाई उम्रकैद की सजा

मुरादाबाद : अमरोहा की एक अदालत ने युवक की हत्या में उसके सगे भाई समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं एक आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

10 दिसंबर, 12 को मंडी धनौरा के गांव जसौरा निवासी अरुण कुमार हुए थे लापता

10 दिसंबर, 12 को मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव जसौरा निवासी अरुण कुमार लापता हो गए। पिता हरसरन शर्मा ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। बाद में उनका शव बरामद हुआ। इस मामले में हरसरन शर्मा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

तफ्तीश में पुलिस ने मृतक के सगे भाई अमित समेत चार को आरोपी बनाया

तफ्तीश के दौरान पुलिस ने मृतक के सगे भाई अमित शर्मा, गांव हीरापुर बल्दाना निवासी शैतान सिंह, पोटा निवासी तेजपाल सिंह व रोहताश के नाम विवेचना में शामिल कर चार्जशीट दाखिल की थी। इन पर हत्या कर शव छुपाने का आरोप लगाया गया था।

पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया

इसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में रोहताश व तेजपाल सिंह जमानत पर छूट आए थे। शैतान सिंह व अमित शर्मा अभी तक जेल में ही हैं। यह मुकदमा एडीजे द्वितीय शंकर लाल की अदालत में चल रहा था। इस मुकदमे में दोनों पक्षों को सुना। सहायक शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी की। उन्होंने अभियुक्तों के जुर्म को जघन्य बतलाते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की।

अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रोहताश को बरी कर दिया

अदालत ने सुनवाई के दौरान रोहताश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। शैतान सिंह, तेजपाल सिंह व अमित शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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