स्कूल प्रबंधक की पीट-पीटकर की थी हत्या, अदालत ने सात दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

जमीनी विवाद के चलते स्कूल प्रबंधक को पीट-पीट कर मौत के घाट उतारने के मामले में अदालत ने सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Fri, 08 Mar 2019 10:33 AM (IST) Updated:Fri, 08 Mar 2019 12:30 PM (IST)
स्कूल प्रबंधक की पीट-पीटकर की थी हत्या, अदालत ने सात दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
स्कूल प्रबंधक की पीट-पीटकर की थी हत्या, अदालत ने सात दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

अमरोहा(जेएनएन): जमीनी विवाद के चलते स्कूल प्रबंधक को पीट-पीट कर मौत के घाट उतारने के मामले में अदालत ने सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सभी आरोपित जमानत पर जेल से बाहर थे। 

खेल के मैदान को लेकर था विवाद

यह घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव कटाई की है। यहां रहने वाले चमन ङ्क्षसह गांव में ही इंटर कालेज चलाते थे। कालेज के लिए खेल के मैदान की जमीन को लेकर गांव के ही सहदेव आदि से उनका विवाद चल रहा था। बीती 11 मई 2015 चमन ङ्क्षसह ने मैदान पर बाउंड्री का निर्माण कार्य कराया था। 

परिजनों को साथ लेकर बोल दिया था हमला 

इसके विरोध में सहदेव के परिजन मौके पर पहुंच गए थे तथा निर्माण कार्य बंद कराने के बाद वह ध्वस्त कर दिया था। चमन ङ्क्षसह की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करा दिया था। सहदेव के बेटे रवि को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थी। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया था। इसके बाद रवि ने अपने साथ भाई अनुज, मां सावित्री देवी, रामपाल ङ्क्षसह, कलुआ, सहदेव ङ्क्षसह तथा भुवनेश को लेकर चमन ङ्क्षसह के घर हमला कर दिया। सभी ने मिलकर चमन ङ्क्षसह के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्हें पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सभी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। 

जमानत पर छूट आए थे आरोपित 

बाद में वह जमानत पर छूट आए। यह मुकदमा एडीजे तृतीय सुरेश चंद की अदालत में चल रहा था। गुरुवार को अदालत ने मुकदमे की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रङ्क्षवद्र गर्ग ने जोरदार पैरवी की। इस मामले में अदालत ने सभी सात लोगों को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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