मुरादाबाद में नक्शे से इतर मकान बनाने वालों को नहीं मिली राहत, जान‍िए क्‍या है वजह

Moradabad Development Authority मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए 15 जुलाई से शमन योजना लागू की गई थी। 21 जनवरी तक इस योजना का लोगों को लाभ भी दिया जाना था।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Sat, 12 Dec 2020 12:52 PM (IST) Updated:Sat, 12 Dec 2020 12:52 PM (IST)
मुरादाबाद में नक्शे से इतर मकान बनाने वालों को नहीं मिली राहत, जान‍िए क्‍या है वजह
हाईकोर्ट के स्टे के बाद थमी है समन शुल्क योजना

मुरादाबाद, जेएनएन। Moradabad Development Authority। हाईकोर्ट से स्टे होने के बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समन शुल्क योजना पर ब्रेक लग गया है। इसकी वजह से नक्शे से इतर मकान बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाया। जिन लोगों की फाइलें समन शुल्क के जरिए निवृत्ति की तैयारी में थींं, वे भी लंबित पड़ी हैं।

समन शुल्क योजना के तहत कंपाउंड कराने के लिए पैनल्टी भी कम देनी थी और नक्शा पास होने के बाद मकान भी वैध हो जाता। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में महानगर क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए 15 जुलाई से शमन योजना लागू की थी। 21 जनवरी तक इस योजना का लोगों को लाभ दिया जाना था। योजना का लाभ उन लोगों को मिलना था, जिनको अवैध निर्माण करने पर एमडीए ने नोटिस दिया है। उनके लिए मौका यह था कि वे आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाकर आवेदन कर सकते हैं। उन्हें पैनल्टी के अलावा नक्शा पास कराने की फीस देनी होगी। प्राधिकरण में इसके लिए अलग-अलग फीस तय की थी। 300 बार के प्लाट के भूखंड के कुल क्षेत्रफल का 50 फीसद योजना में रखा गया था। इसी तरह अन्य भूखंडों के मानक भी तय कर दिए गए थे। लेकिन इसी बीच शाहजहांपुर के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में रिट कर दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस योजना को स्टे कर दिया। अभी तक इस मामले में अदालत से अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देश नहीं मिले हैं। जिसकी वजह से पूरी योजना पर ब्रेक लग गया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव सर्वेश कुमार गुप्ता ने बताया कि प्राधिकरण इस मामले में पैरवी कर रहा है। अदालत के अग्रिम आदेशों पर ही इस योजना को लेकर आगे की कार्रवाई होगी। 

chat bot
आपका साथी