पार्षद के दोनों मुकदमों से हटी डकैती की धारा, आज तलब किया

दारोगा-पार्षद प्रकरण में पार्षद से डकैती की धाराएं हटा ली गई हैं। कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद यह निर्णय दिया।

By Ashu SinghEdited By: Publish:Thu, 01 Nov 2018 11:28 AM (IST) Updated:Thu, 01 Nov 2018 11:28 AM (IST)
पार्षद के दोनों मुकदमों से हटी डकैती की धारा, आज तलब किया
पार्षद के दोनों मुकदमों से हटी डकैती की धारा, आज तलब किया

मेरठ (जेएनएन)। भाजपा पार्षद पर दारोगा सुखपाल सिंह और महिला अधिवक्ता द्वारा दर्ज कराए गए डकैती के दोनों मुकदमों से धारा हटा ली गई है। बुधवार को इस मामले में सीजेएम अभय प्रकाश की अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा हटाने का निर्णय लिया गया। पार्षद को अदालत ने एक नवंबर को तलब किया है। अनुमान है कि गुरुवार को वारंट से धारा हटाई जाएगी।

पुलिस ने दी थी रिपोर्ट

दारोगा सुखपाल सिंह और महिला अधिवक्ता ने भाजपा पार्षद पर डकैती की धाराओं में अलग अलग कंकरखेड़ा थाने में दो मुकदमे दर्ज कराए थे। विवेचक ने जांच की तो डकैती की धारा गलत पाई गई। पुलिस ने धारा हटाने के बाद अदालत में रिपोर्ट दी थी। जिसके बाद 23 अक्टूबर को अदालत ने केस डायरी और सीडीआर व डीवीआर को पेश करने के आदेश दिए थे। 29 अक्टूबर को सीजेएम के छुट्टी पर होने के कारण 31 अक्टूबर की तारीख नियत की गई थी। बुधवार को दोपहर के समय अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से तर्क प्रस्तुत किए गए। दारोगा व महिला की तरफ से अधिवक्ता संजीव गुर्जर और रामकुमार शर्मा ने अपना पक्ष रखा। वहीं, अभियोजन की तरफ से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी चंद्रप्रकाश मणि त्रिपाठी व संजय कुमार सुमन ने अदालत में केस डायरी संबंधी साक्ष्य पेश किए।

दोनों पक्षों ने रखे तर्क

पार्षद के अधिवक्ता अमित दीक्षित ने अदालत को बताया कि पुलिस ने धारा गलत लगाई है। पुलिस ने भी अपनी विवेचना में इस धारा का नहीं होना पाया है। सीजेएम ने सभी के तर्क व सीडीआर आदि को देखने के बाद अपना फैसला सुनाया कि डकैती का अपराध नहीं पाया गया है। वहीं, पार्षद को कोर्ट में गुरुवार को पेश होना होगा। ताकि उसके वारंट से डकैती की धारा को हटाया जा सके। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि डीवीआर भी अदालत में सील्ड दाखिल की गयी थी, लेकिन उसको अदालत ने नहीं देखा। अंदेशा है कि पार्षद की तरफ से गुरुवार को जमानत प्रार्थना पत्र भी लगाया जा सकता है। हालांकि अभी उनके अधिवक्ता अमित दीक्षित इस बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं।

व्यापारी पर से गंभीर धाराएं हटाने का स्वागत

कोर्ट द्वारा सुनवाई के बाद व्यापारी मनीष पर से डकैती की धाराएं हटाने पर व्यापारी नेताओं ने खुशी जाहिर की है। संयुक्त व्यापार संघ के महामंत्री अरुण वशिष्ठ ने बताया कि अब व्यापारी की जमानत का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई का स्वागत किया। वहीं अध्यक्ष नवीन गुप्ता और कमल ठाकुर ने भी इसे व्यापारियों की जीत बताया है।

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