आनर कि¨लग में महिला की जमानत अर्जी खारिज

जासं, मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने मधुबन थाना क्षेत्र के आनर कि¨लग मामले में आर

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Mar 2018 08:46 PM (IST) Updated:Thu, 22 Mar 2018 08:46 PM (IST)
आनर कि¨लग में महिला की जमानत अर्जी खारिज
आनर कि¨लग में महिला की जमानत अर्जी खारिज

जासं, मऊ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने मधुबन थाना क्षेत्र के आनर कि¨लग मामले में आरोपी इसी थाना क्षेत्र के बहरीपुर निवासिनी तारा देवी की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया।

वादी मुकदमा मुक्का यादव का लड़का ऋषिचंद गत 17 दिसंबर 2017 को खाना खाकर डेरे पर सोने चला गया। उस दिन वादी तीन बजे भोर में लघुशंका करने घर के बाहर गया तो देखा कि डेरे से आरोपी तारा देवी व उसके पति तेजी से बाहर निकल रहे थे। वह ध्यान नहीं दिया उस दिन डेरे पर अपने छोटे लड़के के साथ गया तो देखा उसका लड़का मृत चारपाई पर पड़ा है। उसे बाद में पता चला कि आरोपी की लड़की से मृतक प्यार करता था जिसके कारण उसके लड़के की हत्या कर उसी दौरान लड़की की भी हत्या कर दी। न्यायालय ने प्रभारी डीजीसी शिवदत्त यादव व आवेदक के अधिवक्ता को सुनकर जमानत याचिका खारिज कर दी।

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