किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को सात साल की सजा

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश ने आरोपित को सात साल की सजा से किया दंडित।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 24 Oct 2020 04:33 AM (IST) Updated:Sat, 24 Oct 2020 05:03 AM (IST)
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को सात साल की सजा
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को सात साल की सजा

जासं, मैनपुरी: करीब 11 साल पहले किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपित को सात साल के कारावास और आठ हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट नंबर-2 दुष्कर्म एंड पाक्सो एक्ट की न्यायाधीश निधि ने यह फैसला दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 मई 2009 को थाना बेवर क्षेत्र की निवासी एक किशोरी बाजार गई थी। तभी सतेंद्र निवासी गांव हविलिया राजलपुर, थाना एलाऊ उसे बहला फुसला कर अगवा कर ले गया। घटना की रिपोर्ट आरोपित के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। जांच में किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपित को सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मुकुल रायजादा ने की।

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