निपनिया गांव की आंगनबाड़ी कार्यकत्री की नियुक्ति निरस्त
महराजगंज: स्थानीय ब्लाक क्षेत्र के ग्राम सभा निपनिया में वर्ष 2006 से कूटरचित आयु प्रमाण पत्र लगाकर नियुक्ति पायी आंगनबाड़ी कार्यकत्री की नियुक्ति को जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट के निर्देश पर जांचोपरान्त निरस्त कर दिया है। साथ ही यह बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया है कि उसके स्थान पर निकटतम आंगनबाड़ी कार्यकत्री को नियमानुसार चार्ज देकर केन्द्र का संचालन सुनिश्चित कराया जाए।
ग्राम सभा निपनिया में वर्ष 2006 में आंगनबाड़ी कार्यकत्री की नियुक्त में की गयी धांधली की शिकायत गांव की ही संध्या देवी ने जिलाधिकारी से की थी। उसने यह आरोप लगाया कि निपनिया में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर अभ्यर्थी प्रेमकांती देवी की नियुक्त की गयी है। उसकी आयु प्रमाण फर्जी है। उसकी वास्तविक जन्मतिथि 15 जून 1985 है, जबकि उसने कूटरचित कर जन्मतिथि को 15 जून 1984 अंकित कर आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद पर अपनी नियुक्त करा ली। संध्या देवी ने साक्ष्यों के साथ हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी। जिस पर न्यायालय ने जिलाधिकारी को मामले की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने 11 सितम्बर 14 को इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रेमकांती देवी की नियुक्त को फर्जी पाया और उसकी नियुक्ति को 11 सितम्बर 2014 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।
इस संबंध में जिलाधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर दोनों को साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरान्त पाया गया कि प्रेमकांती देवी द्वारा वास्तविक आयु छिपा कर कूटरचित तरीके से नियुक्ति ली गई है, जिसे निरस्त कर दिया गया है। साथ ही तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी।