UP News: बिना कर्मचारी वाली दुकानों के मालिकों को राहत देगी योगी सरकार, पंजीकरण कराने में मिलेगी छूट

UP Latest News श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अभी दुकानों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। प्रत्येक पांच वर्ष में पंजीकरण का नवीनीकरण कराना पड़ता है लेकिन दुकानदारों की सुविधा के लिए जल्द ही इस व्यवस्था में बदलाव होगा।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Thu, 14 Jul 2022 11:33 PM (IST) Updated:Thu, 14 Jul 2022 11:33 PM (IST)
UP News: बिना कर्मचारी वाली दुकानों के मालिकों को राहत देगी योगी सरकार, पंजीकरण कराने में मिलेगी छूट
UP Latest News: बिना कर्मचारियों वाली दुकानों को पंजीकरण से छूट देगी सरकार

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। योगी आदित्यनाथ सरकार बिना कर्मचारी वाली दुकानों के मालिकों को उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अंतर्गत पंजीकरण से छूट देने जा रही है। जिन दुकानों में कर्मचारी नियोजित किए गए हैं, उनके मालिकों को हर पांच साल में पंजीकरण के नवीनीकरण की बजाय एक बार पंजीकरण की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए सरकार नियमावली में संशोधन करेगी। संशोधित नियमावली को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने गुरुवार को लोक भवन में अपने विभाग की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि अभी दुकानों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। प्रत्येक पांच वर्ष में पंजीकरण का नवीनीकरण कराना पड़ता है लेकिन दुकानदारों की सुविधा के लिए जल्द ही इस व्यवस्था में बदलाव होगा।

मंत्री ने बताया कि सौ दिनों में चीनी व आसवनी उद्योग के श्रमिकों का वेतन पुनरीक्षण कराया गया जो पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ था। इससे चीनी मिलों के श्रमिकों को एरियर के रूप में लगभग 78,000 रुपये मिलेंगे और वेतन में 1600 से 1700 रुपये की वृद्धि होगी। आसवनी उद्योग के श्रमिकों का वेतन लगभग 1450 रुपये बढ़ेगा और उन्हें एरियर के रूप में लगभग 69,000 रुपये मिलेंगे।

उन्होंने बताया कि उप्र बंधुआ श्रम से जुड़ी सभी कार्यवाहियों के लिए आनलाइन पोर्टल बनाने वाला देश का पहला राज्य है। अगले पांच वर्षों में प्रदेश को बाल श्रम मुक्त कराने के लक्ष्य के तहत 275 हाट-स्पाट को बाल श्रम मुक्त घोषित कराया गया है। कारखानों में रात्रि पाली में महिलाओं के काम करने के लिए समान नीति तैयार की गई है। सेवायोजन निदेशालय ने 545 रोजगार मेलों के माध्यम से 56915 अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्रों में रोजगार दिलाया।

ईएसआइसी अस्पतालों में दूर होगी डाक्टरों की कमी : अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी जल्दी दूर होगी। उप्र लोक सेवा आयोग ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों के लिए 256 डाक्टरों का चयन कर लिया है। चयनित डाक्टरों को जल्दी इन अस्पतालों में नियुक्ति दी जाएगी।

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