Health Insurance Plan: यूपी में श्रमिकों काे पांच लाख तक मुफ्त इलाज, जान‍िए कैसे म‍िलेगा लाभ

अपर श्रमायुक्त बीके राय ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश सभी को दिए गए हैं। अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों को लाभ देना ही श्रम विभाग का प्रयास है।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Fri, 08 Oct 2021 08:05 AM (IST) Updated:Fri, 08 Oct 2021 08:00 PM (IST)
Health Insurance Plan: यूपी में श्रमिकों काे पांच लाख तक मुफ्त इलाज, जान‍िए कैसे म‍िलेगा लाभ
ब्यूटी पार्लर से लेकर रिक्शा चालक तक होगा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन।

लखनऊ, [जितेंद्र उपाध्याय]। यदि आप रिक्शा चलाते हैं या फिर किसान हैं। बीमा एजेंट हैं या पंचर की दुकान चलाते हैं। ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं या फिर दुकान में सेल्समैन हैं। यहीं नहीं घर-घर का करने वाली आया हैं या फिर ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। ऐसे ही 156 प्रकार के काम करने वाले असंगठित श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन किया जा रहा है। कोई भी अनियोजित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक अपना आनलाइन पंजीयन करा सकते हैं।

श्रम विभाग की इस योजना से पंजीकृत श्रमिकों का दो लाख का बीमा होने के साथ ही पांच लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है। कोई भी आनलाइन पंजीयन करा सकता है। अपर श्रमायुक्त बीके राय ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश सभी को दिए गए हैं। अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों को लाभ देना ही श्रम विभाग का प्रयास है। इसके लिए जिले स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएससी के स्टेट हेड विनय मिश्रा ने सभी जिलों के सीएससी को प्रतिदिन कम से कम 10 पंजीयन करने का आदेश है।

लखनऊ में 24 हजार पंजीयन : लखनऊ के सहायक श्रमायुक्त यशवंत कुमार ने बताया कि लखनऊ में सरोजनीनगर, मोहनलालगंज व मलिहाबाद में शिविर लगाकर पंजीयन कराया जा रहा है। कोई भी जिसकी आय 1.8 वार्षिक से कम है वह पंजीयन करा सकता है। तीन एकड़ से कम जमीन वाला किसान भी पंजीकृत हो सकता है। आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिले के श्रम प्रवर्तन अधिकारी से भी संपर्क कर पंजीयन कराया जा सकता है। जन सुविधा केंद्र, साबर कैफे के साथ ही श्रम विभाग की ओर से लगने वाले शिविर में पंजीयन कराया जा सकता है। आयु सीमा 16 साल से 59 साल के बीच रखी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर शौचालय निर्माण का लाभ पाने वाले तक अपना पंजीयन करा सकते हैं।

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