UP Board Exam 2022: प्राइवेट स्टूडेंट फारवर्ड नीति जारी, हाईस्कूल के 600 व इंटर के 400 छात्रों का अग्रसारित करेंगे केंद्र

UP Board Exam 2022 यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 की अग्रसारण (फारवर्ड) नीति बुधवार को जारी हो गई। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए राजकीय कालेज अग्रसारण केंद्र बनेंगे। हर केंद्र हाईस्कूल के 600 व इंटर के 400 सहित 1000 छात्र-छात्राओं को ही अग्रसारित कर सकेगा।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Wed, 01 Sep 2021 11:02 PM (IST) Updated:Wed, 01 Sep 2021 11:04 PM (IST)
UP Board Exam 2022: प्राइवेट स्टूडेंट फारवर्ड नीति जारी, हाईस्कूल के 600 व इंटर के 400 छात्रों का अग्रसारित करेंगे केंद्र
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 की अग्रसारण नीति बुधवार को जारी हो गई।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 की अग्रसारण (फारवर्ड) नीति बुधवार को जारी हो गई। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए राजकीय कालेज अग्रसारण केंद्र बनेंगे। हर केंद्र हाईस्कूल के 600 व इंटर के 400 सहित 1000 छात्र-छात्राओं को ही अग्रसारित कर सकेगा। उनका पंजीकरण आनलाइन होगा। केंद्रों पर प्रवक्ता व शिक्षणेतर स्टाफ की तैनाती की जाएगी। ज्ञात हो कि संस्थागत परीक्षार्थियों का पंजीकरण व परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया पहले से चल रही है।

शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का शैक्षिक विवरण को आनलाइन करने व आवेदनपत्र का प्रारूप परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन राजकीय कालेजों को इंटर का पत्राचार पंजीकरण केंद्र बनाया गया है, उनको सामान्य व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का अग्रसारण केंद्र न बनाएं। ये केंद्र 800 परीक्षार्थियों का अग्रसारण कर सकेंगे। यह शर्त हाईस्कूल के पत्राचार पंजीकरण केंद्र पर लागू नहीं होगी। जो कालेज तय सीमा से अधिक छात्र-छात्राओं को अग्रसारित करेंगे उनके विरुद्ध प्रशासनिक व विधिक कार्रवाई होगी। पंजीकरण केंद्रों को परिषद की ओर से सीधे कोई परीक्षा आवेदनपत्र न दिए जाएंगे और न ही स्वीकार होंगे।

उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी, विदेशी नागरिक व अन्य बोर्डों से आए परीक्षार्थियों के पंजीकरण की व्यवस्था जिला मुख्यालय के राजकीय कालेज पर होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जाए जब वे प्रदेश में दो वर्ष निवास करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। यह नियम अनुत्तीर्ण, कश्मीरी विस्थापित व प्रवासी कश्मीरियों पर लागू नहीं होगी। जिला मुख्यालयों पर व्यक्तिगत छात्र व छात्राओं के लिए अलग-अलग राजकीय कालेजों को पंजीकरण केंद्र बनाएं, जबकि गांव में दोनों का अग्रसारण एक ही कालेज कर सकता है।

ये कालेज नहीं बन सकेंगे केंद्र : जिन राजकीय स्कूलों में पिछले वर्षों में परीक्षाओं के दौरान सामूहिक नकल या अनियमितता की शिकायतें रही हों, पंजीकरण केंद्र बनाने से वंचित किए गए हों, तीन वर्ष की परीक्षा के दौरान हिंसात्मक घटना हुई हो, अनियमितता से दोबारा परीक्षा करानी पड़ी हो, ऐसे कालेज जहां से अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का अग्रसारण किया गया हो या अमान्य विषय या वर्ग के छात्रों का अग्रसारण हो या फिर शासन से डिबार किया गया हो। ऐसे कालेजों को जिला, तहसील व ब्लाक स्तर पर अग्रसारण केंद्र नहीं बनाया जाएगा।

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