आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम व अखिलेश यादव को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम और अखिलेश के खिलाफ अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा था।

By Dharmendra PandeyEdited By: Publish:Fri, 12 Apr 2019 12:58 PM (IST) Updated:Fri, 12 Apr 2019 03:03 PM (IST)
आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम व अखिलेश यादव को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत
आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम व अखिलेश यादव को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत

लखनऊ, जेएनएन। लोकसभा चुनाव 2019 में मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आय से अधिक संपत्ति के मामले में फिलहाल राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई से चार हफ्ते में केस की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। 

सीबीआई ने सपा नेता मुलायम सिंह यादव उनके पुत्र अखिलेश यादव व प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले मे सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में प्रारंभिक जांच 2013 में पूरी कर ली थी। कोर्ट ने सीबीआई से चार हफ्ते में कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सीबीआई चार हफ्ते में लिखित जवाब दाखिल करेगी। आज उसने मौखिक कहा कि प्रारंभिक जांच 2013 मे बंद हो चुकी है। सीबीआई ने कहा कि इसको लेकर हम जवाब दाखिल करेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि आगे हम क्या करेंगे।

मुलायम और अखिलेश को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम और अखिलेश के खिलाफ अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की अर्जी पर नोटिस भेजा था।

अर्जी में सीबीआई को अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने 2005 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई को मुलायम, अखिलेश, उनकी पत्नी डिंपल यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत केस चलाने का निर्देश देने की मांग की थी। 

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