CAA and NRC protest: पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी व सदफ जाफर की नहीं जब्त हुई संपत्ति, स्वामित्व की सूची लटकी

सीएए विरोध प्रदर्शनों में संपत्ति नुकसान पहुंचाने के मामले में पूर्व आईपीएस और कांग्रेस नेता की संपत्ति सोमवार को नहीं हो पाई सीज।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Mon, 06 Jul 2020 08:55 PM (IST) Updated:Mon, 06 Jul 2020 08:55 PM (IST)
CAA and NRC protest: पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी व सदफ जाफर की नहीं जब्त हुई संपत्ति, स्वामित्व की सूची लटकी
CAA and NRC protest: पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी व सदफ जाफर की नहीं जब्त हुई संपत्ति, स्वामित्व की सूची लटकी

लखनऊ, जेएनएन। सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंंचाने के मामले में आरोपित पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी और कांग्रेसी नेता सदफ जाफर की संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई सोमवार को नहीं की जा सकी। प्रशासन का कहना है कि एलडीए और नगर निगम से संपत्तियों के स्वामित्व की सूची नहीं मिल पाई जिसके चलते कार्यवाही नहीं हो सकी । जैसे ही स्वामित्व की सूची मिलेगी तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने रविवार तक का समय बकाया शुल्क जमा करने के लिए दिया था। प्रशासन का कहना है कि कई बार नोटिस के बावजूद भी शुल्क नहीं जमा कराया गया। जिसके चलते आरसी जारी की गई है । अब प्रशासन संपत्तियां ज़ब्त कर नीलामी कर रकम वसूल करेगा। तहसीलदार शंभू शरण का कहना है कि जितने भी आरोपित उपद्रवी की संपत्तियों के स्वामित्व के बारे में नगर निगम एलडीए से मांगा गया है ।नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को लेकर 19 दिसम्बर को हिंसा की थी जिसमें कैसरबाग, ठाकुरगंज, हजरतगंज और हसनगंज में डेढ़ सौ से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। जांच के बाद प्रशासन ने दोषी ठहराते हुए वसूली का आदेश जारी किया था।

कहां कितने आरोपी 

पूर्वी एडीएम कोर्ट- 28 उपद्रवी, वसूली लक्ष्य 6437637 रुपये।  एडीएम पश्चिमी कोर्ट - 16 उपद्रवी, वसूली लक्ष्य 6773900 रुपये और 175000 रुपये।    एडीएम टीजी - 13 उपद्रवी, वसूली लक्ष्य 2176000 रुपये। 

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