बिसाहड़ा कांड में हाईकोर्ट से एक नाबालिग को मिली जमानत

ग्रेटर नोएडा के बहुचर्चित बिसाहड़ा कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली जमानत मंजूर कर दी है। एक नाबालिग आरोपी को जमानत मिल गई है। वर्तमान में वह बाल संरक्षण सुधार गृह में बंद है।

By Nawal MishraEdited By: Publish:Fri, 27 May 2016 05:43 PM (IST) Updated:Fri, 27 May 2016 05:47 PM (IST)
बिसाहड़ा कांड में हाईकोर्ट से एक नाबालिग को मिली जमानत

लखनऊ। ग्रेटर नोएडा के बहुचर्चित बिसाहड़ा कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली जमानत मंजूर कर दी है। एक नाबालिग आरोपी को जमानत मिल गई है। वर्तमान में वह बाल संरक्षण सुधार गृह में बंद है। मामले में दो नाबालिग आरोपी को जेल भेजा गया था। अभियुक्त पक्ष के लोगों का मानना है कि एक आरोपी को जमानत का फायदा जेल में बंद बाकी लोगों को भी मिलेगा। वहीं जिला न्यायालय में अगली सुनवाई छह जून को होगी। इसी दिन पुलिस इंजरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2015 की रात बिसाहड़ा गांव में गोहत्या की सूचना पर इकलाख की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी और उसके बेटे दानिश को पीट कर अधमरा कर दिया गया था। 19 लोगों के खिलाफ इकलाख पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में 18 आरोपी पकड़े गए। दो नाबालिगों को बाल संरक्षण गृह और बाकी को जेल भेज दिया गया था। जबकि एक आरोपी को पुलिस ने जांच में क्लीन चिट दे दी। पुलिस ने माना कि घटना के दौरान वह गांव में था ही नहीं। उसकी लोकेशन भी उस दिन नोएडा के जीआइपी मॉल में मिली थी। अभियुक्त पक्ष के वकील रामशरण नागर ने बताया कि एक नाबालिग की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर दी है।

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