आइपीएस अमिताभ ठाकुर मामले में कोर्ट ने मुलायम सिंह की आवाज का नमूना देने को कहा

अदालत ने इस मामले में 20 अगस्त, 2016 को विवेचक को निर्देश दिया था कि वह आरोपित की आवाज का नमूना लेकर मिलान करे, लेकिन आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हो सका है।

By Edited By: Publish:Fri, 06 Jul 2018 11:41 AM (IST) Updated:Fri, 06 Jul 2018 01:18 PM (IST)
आइपीएस अमिताभ ठाकुर मामले में कोर्ट ने मुलायम सिंह की आवाज का नमूना देने को कहा
आइपीएस अमिताभ ठाकुर मामले में कोर्ट ने मुलायम सिंह की आवाज का नमूना देने को कहा

लखनऊ(जेएनएन)। आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को कथित फोन पर धमकी देने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनन्द प्रकाश सिंह ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को निर्देश दिया है कि वह आवाज का नमूना देने में विवेचक को सहयोग करें, अन्यथा यह अवधारणा की जाएगी कि प्रश्नगत आवाज उनकी ही है। विवेचक को आवाज का नमूना लेने के लिए बीस दिन का समय दिया गया है। अदालत के पूर्व आदेश के अनुपालन में सीओ बाजार खाला एवं वादी अमिताभ ठाकुर सुनवाई के समय उपस्थित थे।

विवेचक अनिल कुमार यादव ने आख्या प्रस्तुत कर आवाज का नमूना शीघ्र प्राप्त कर कार्यवाही किए जाने को कहा। इस पर अदालत ने उन्हें 20 दिन का समय प्रदान करते हुए मुलायम सिंह यादव को निर्देश दिया है कि वह विवेचक को पूर्ण सहयोग करेंगे। अदालत ने कहा है कि सहयोग न करने की दशा में यह अवधारणा की जाएगी कि प्रश्नगत आवाज मुलायम सिंह यादव की है।

अदालत के समक्ष शिकायतकर्ता अमिताभ ठाकुर द्वारा कहा गया कि 10 जुलाई 2015 को उन्हें मुलायम सिंह यादव द्वारा मोबाइल फोन पर धमकी देकर परिणाम भुगतने को कहा गया था। अदालत ने इस मामले में 20 अगस्त, 2016 को विवेचक को निर्देश दिया था कि वह आरोपित की आवाज का नमूना लेकर मिलान करे, लेकिन आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हो सका है।

कहा गया है कि पूर्व विवेचक ने आवाज का नमूना लेने के लिए लखनऊ एवं दिल्ली के आवास पर नोटिस भेजा था, परंतु किसी ने नोटिस प्राप्त नहीं किया। नमूना लेने के लिए गत 14 फरवरी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सीओ बाजार खाला के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया था।

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