UP News: इलाहाबाद बैंक के तीन अफसर समेत पांच को सजा, जुर्माना भी; कानपुर में तैनाती के दौरान की थी ये गड़बड़ी

इलाहाबाद बैंक के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में विशेष न्यायाधीश सीबीआइ सेंट्रल लखनऊ ने तत्कालीन बैंक अधिकारियों समेत पांच को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जांच अवधि 27 मार्च 1992 से 16 जनवरी 1994 के दौरान यह पाया गया कि पांचों आरोपियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए साठगांठ करके धोखाधड़ी करते हुए इलाहाबाद बैंक फीलखाना शाखा कानपुर को 22.70 करोड रुपये का नुकसान पहुंचाया।

By Saurabh Shukla Edited By: Aysha Sheikh Publish:Fri, 29 Mar 2024 12:25 PM (IST) Updated:Fri, 29 Mar 2024 12:25 PM (IST)
UP News: इलाहाबाद बैंक के तीन अफसर समेत पांच को सजा, जुर्माना भी; कानपुर में तैनाती के दौरान की थी ये गड़बड़ी
UP News: इलाहाबाद बैंक के तीन अफसर समेत पांच को सजा, जुर्माना भी

विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद बैंक के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में विशेष न्यायाधीश सीबीआइ सेंट्रल, लखनऊ ने तत्कालीन बैंक अधिकारियों समेत पांच को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने राधा रमण बाजपेई (तत्कालीन अधिकारी इलाहाबाद बैंक) को सात साल के कठोर कारावास के साथ दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरोपित रिकेश कुमार शुक्ला को पांच साल का कारावास 1.5 लाख रुपये जुर्माना, गोपीनाथ टंडन (तत्कालीन विशेष सहायक इलाहाबाद बैंक), संजय सोमानी और दीपक सोमानी को तीन साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।  इस संबंध में सीबीआइ ने आरोपितों के विरुद्ध 29 अप्रैल 1994 को केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी।

जांच अवधि 27 मार्च 1992 से 16 जनवरी 1994 के दौरान यह पाया गया कि पांचों आरोपियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए साठगांठ करके धोखाधड़ी करते हुए इलाहाबाद बैंक, फीलखाना शाखा कानपुर को 22.70 करोड रुपये का नुकसान पहुंचाया। इसी न्यायालय द्वारा एक अन्य वाद में यूको बैंक, हाल्सी रोड शाखा, कानपुर के तत्कालीन सहायक प्रबंधक केके मेहता को पांच वर्ष के कारावास व 1.6 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

इसके अतिरिक्त प्राइवेट कार्य करने वाले सुनील कुमार अग्रवाल को पांच वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में दोनों आरोपियों के विरुद्ध 28 सितंबर 2005 को सीबीआइ ने वाद दर्ज कर कार्यवाही शुरु की थी। जिसमें पाया गया कि आरोपितों ने खुद को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यूको बैंक, अर्मापुर करेंसी चेस्ट, शाखा कानपुर को गलत पैसा प्रेषण कर यूको बैंक को लगभग 1.58 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया था।

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