दुष्कर्म के आरोपित बसपा सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पैरोल पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को लोकसभा सदस्य की शपथ लेने के लिए हाई कोर्ट द्वारा अतुल राय को दी गई दो दिन की पैरोल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Thu, 30 Jan 2020 12:14 PM (IST) Updated:Thu, 30 Jan 2020 06:21 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपित बसपा सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पैरोल पर रोक लगाने से किया इनकार
दुष्कर्म के आरोपित बसपा सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पैरोल पर रोक लगाने से किया इनकार

लखनऊ, जेएनएन। दुष्कर्म के आरोपित उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी सीट से बहुजन समाज पार्टी (BSP) बसपा सांसद अतुल राय को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सदस्यता की शपथ लेने के लिए हाईकोर्ट द्वारा अतुल राय को दी गई दो दिन की पैरोल के आदेश में दखल देने से मना कर दिया है। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को रद किये जाने की मांग की थी। अतुल राय गत वर्ष मई से जेल में है। 

अब हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक अतुल राय 31 जनवरी को लोकसभा सदस्य की शपथ लेंगे। हाई कोर्ट ने अतुल को लोकसभा सदस्य की शपथ लेने के लिए पुलिस अभिरक्षा में 30 और 31 जनवरी के लिए दो दिन की पैरोल दी है। हाई कोर्ट ने अतुल की इस दलील पर शपथ लेने के लिए पैरोल दी थी कि अगर सदन की 60 बैठकें पूरी होने तक उसने सदस्यता की शपथ नहीं ली तो उसकी संसदीय सीट रिक्त घोषित हो जाएगी। 

दुष्कर्म के आरोपी उत्तर प्रदेश में घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को लोकसभा सदस्य की शपथ लेने के लिए हाईकोर्ट द्वारा अतुल राय को दी गई 2 दिन की पैरोल पर रोक लगाने से किया इनकार। पीड़िता ने हाईकोर्ट आदेश को दी थी चुनौती।@JagranNews

— Mala Dixit (@mdixitjagran) January 30, 2020

दुष्कर्म पीड़िता ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि अतुल राय को अगर पैरोल मिली और वह बाहर आया तो वह मामले को प्रभावित कर सकता है। साथ ही विचाराधीन कैदी को जमानत के बजाए पैरोल दिये जाने पर भी याचिका में सवाल उठाया गया था। गुरुवार को पीड़िता के वकील सूर्य नारायण ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का आदेश रद करने की मांग की, लेकिन मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। 

पीड़िता ने गत वर्ष मई में अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद से ही अतुल राय जेल में हैं। इस बीच अतुल घोसी से लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए थे, लेकिन जेल में होने के कारण अभी तक उसने लोकसभा सदस्य की शपथ नहीं ली है। राय ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर शपथ लेने के लिए जमानत दिये जाने की मांग की थी लेकिन हाई कोर्ट ने उसे शपथ के लिए पुलिस अभिरक्षा में दो दिन की पैरोल दी थी।

वाराणसी में दर्ज हुई थी एफआईआर

वाराणसी के लंका में एक मई, 2019 को अतुल राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तब से वह जेल में बंद हैं। 19 मई, 2019 को लोकसभा चुनाव में वह जीत गए थे, लेकिन जमानत नहीं मिलने से अभी तक लोकसभा सदस्यता की शपथ नहीं ले सके हैं। अतुल राय की ओर से हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि यदि सदन की 60 बैठकें पूरी हो गईं और शपथ नहीं ली तो उसकी सीट रिक्त घोषित हो जाएगी। इसके बाद हाई कोर्ट ने उनको शपथ लेने के लिए दो दिन की पैरोल दी थी। उनके खिलाफ इलाहाबाद की एमपी एमएलए की विशेष अदालत में ट्रायल चल रहा है। उनकी जमानत अर्जी हाई कोर्ट से एक बार खारिज हो चुकी है। दोबारा दी गई जमानत अर्जी विचाराधीन है।

लगा था यौन उत्पीड़न का आरोप

अतुल राय के खिलाफ बलिया जिले की एक युवती ने बनारस के लंका थाने में दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत कई धाराओं मामला दर्ज कराया था। एफआईआर के मुताबिक अतुल राय युवती को लंका स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में झांसा देकर ले गए और उनका यौन उत्पीड़न किया। युवती ने अतुल राय के खिलाफ यह भी आरोप लगाया था कि वह दुष्कर्म के बाद उस पर मुंह बंद रखने का दबाव बनाते रहे। दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद भी लोकसभा चुनाव में घोषी (मऊ) सीट से अतुल राय ने भाजपा के सांसद व उम्मीदवार हरिनारायण राजभर को एक लाख 22 हजार 18 हजार मतों से हराया था।

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