कुशीनगर में प्रशासन ने तय किया एंबुलेंस का किराया
कुशीनगर में जिलाधिकारी ने भाड़ा निर्धारित करने के बाद निर्देश दिया है कि निर्धारित रेट से अधिक भाड़ा लेने पर होगी कार्रवाई इसके लिए सीओ व एआरटीओ का नंबर भी सार्वजनिक किया गया।
कुशीनगर : डीएम एस राजलिगम ने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए एंबुलेंस चालकों/ स्वामियों द्वारा मनमाना दर से किराया वसूलने की शिकायतों के आधार पर जनपद में एंबुलेंस के किराए की अधिकतम दरें निर्धारित की गई है। ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस पांच सौ रुपये प्रति 10 किलोमीटर की दूरी व उसके बाद 30 रुपये प्रति किमी , आक्सीजन युक्त एंबुलेंस 1200 रुपये प्रति 10 किलोमीटर की दूरी व उसके बाद 75 रुपये प्रति किमी दर से लेंगे।
वेंटीलेटर वाले एंबुलेंस 2000 रुपये प्रति 10 किलोमीटर की दूरी तक व उसके बाद 150 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेंगे। यह दर प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होगा। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुंचाने के बाद एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। इससे अधिक की धनराशि वसूलने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर दर्ज किया जा सकता है। इसके नोडल अधिकारी सीओ पीयूष कांत राय मोबाइल नंबर 9454401422 व एआरटीओ के नंबर 9839952777 पर शिकायत की जा सकती है। दोनों अधिकारी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। किसी भी कीमत पर एंबुलेंस चालकों को मनमानी नहीं करने दी जाएगी।
कार्यालय न आने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी एस राजलिगम ने बताया कि कोविड-19 की आड़ में और उसका अनुचित लाभ लेकर कुछ अधिकारी /कर्मचारी कोविड की प्रारंभिक जांच कराए बिना ही कार्यालय नहीं आ रहे हैं, इनमें कलेक्ट्रेट के कर्मचारी भी शामिल हैं।
ऐसे अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्य रूप से 24 घंटे के अंदर कोविड जांच कराएं एवं परिणाम आने तक उनकी आइसोलेशन अवधि मानी जाएगी। परंतु बिना जांच के लंबी अवधि तक आइसोलेशन में रहने पर उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और विभागीय कार्रवाई होगी।