माल पकड़े जाने पर नहीं देना पड़ेगा दो बार टैक्स

आम बजट 2021 में कारोबारियों को कुछ राहत मिली है। अगर कहीं उनका माल पकड़ा जाता है और थोड़ी कमी निकलती है तो कारोबारियों को दो बार टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इन्हें अब माल छुड़ाने के समय केवल पेनाल्टी ही चुकानी पड़ेगी। ऐसा प्रावधान होने से कारोबारी खुश हैैं।

By Sarash BajpaiEdited By: Publish:Wed, 03 Feb 2021 07:28 PM (IST) Updated:Wed, 03 Feb 2021 07:28 PM (IST)
माल पकड़े जाने पर नहीं देना पड़ेगा दो बार टैक्स
आम बजट से कारोबारियों को राहत की उम्मीद।

कानपुर, जेएनएन। बजट में जीएसटी के नजरिए से कारोबारियों को राहत मिली है। कारोबारियों को अब माल पकड़ने की स्थिति में दो बार टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। माल छुड़ाए जाने के समय सिर्फ पेनाल्टी ही चुकानी होगी।

चोरी छिपे तरीके से माल को बेचने की स्थिति में अगर वह रास्ते में पकड़ा जाता है तो कारोबारी पर टैक्स और पेनाल्टी लगाई जाती है। अभी तक की स्थिति में कारोबारी टैक्स और पेनाल्टी चुकाने के बाद माल को ले जाता है। हालांकि कारोबारी को इसके बाद फिर टैक्स उस समय चुकाना पड़ता था जब वह माल बेचता था। इसे लेकर कारोबारी काफी समय से नाराजगी जता रहे थे कि उनके माल पर दो बार टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके लिए व्यापारी संगठन और टैक्स सलाहकारों के संगठन कई बार जीएसटी काउंसिल को पत्र भेज चुके थे। इसके बाद भी इस टैक्स को हटाया नहीं जा रहा था। इसके चलते जीएसटी में पकड़े गए माल को छोड़ते समय टैक्स और पेनाल्टी दोनों ही पड़ रही है। इस तरह कारोबारियों पर दोहरा टैक्स पड़ रहा है।

अब बजट में कारोबारियों को राहत दी गई है। अब कर अपवंचना का माल पेनाल्टी लेकर कारोबारी को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद जब कारोबारी जब उस माल को बेचेगा तब उससे टैक्स लिया जाएगा। कारोबारियों ने इस पर खुशी जताई है। कानपुर युवा उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री संत मिश्रा के मुताबिक कारोबारियों के लिए बजट में यह बहुत ही बड़ी राहत दी गई है। अब उन्हेंंं दोहरे टैक्स को नहीं देना पड़ेगा। इसे देखते हुए व्यापारियों को भी सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। 

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