सीबीएसई बोर्ड का बड़ा फैसला, अब इस अधिकारी की हां पर ही खुल सकेंगे स्कूल

मानकों में गड़बड़ी को देखते हुए बोर्ड ने डीआइओएस की अनुमति के बिना स्कूल खोलने पर पाबंदी लगा दी है।

By AbhishekEdited By: Publish:Mon, 20 May 2019 03:25 PM (IST) Updated:Mon, 20 May 2019 03:25 PM (IST)
सीबीएसई बोर्ड का बड़ा फैसला, अब इस अधिकारी की हां पर ही खुल सकेंगे स्कूल
सीबीएसई बोर्ड का बड़ा फैसला, अब इस अधिकारी की हां पर ही खुल सकेंगे स्कूल

कानपुर, जेएनएन। भले ही अभी तक जोड़ जुगाड़ से सीबीएसई से मान्यता लेकर स्कूल खुलते रहे हों पर अब ऐसा नहीं होगा पायेगा। सीबीएसई ने लगातार आ रही ऐसी शिकायतों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है, अब डीआइओएस के जरिये जांच कराने की व्यवस्था बनाई है।

अब अगर कोई संचालक सीबीएसई से संबंद्ध स्कूल खोलना चाहता है, तो उसे मान्यता के लिए बोर्ड के साथ डीआइओएस के पास भी आवेदन करना होगा और उनके पास सभी दस्तावेज और मानकों की सूची देनी होगी। यही नहीं, अगर स्कूल संचालित है तो मान्यता के नवीनीकरण के लिए भी यहां आवेदन करना होगा। डीआइओएस इसकी जांच करेंगे और उनकी जांच रिपोर्ट के बाद ही स्कूल को मान्यता मिल सकेगी। इससे अभी तक स्कूल खोलने में जो भूमि-भवन व अन्य मानकों संबंधी 'खेल' होते हैं, उसपर लगाम लगेगी। इसके साथ जांच में जो खेल हुए हैं वह भी सामने आयेंगे और उनपर कार्रवाई होगी।

शिकायतों पर हुई जांच में सामने आई हकीकत

दरअसल सीबीएसई के कई स्कूल भवन, जमीन व दूसरे मानकों को दरकिनार करके चलाये जा रहे हैं। इसका खुलासा फातिमा कॉन्वेंट स्कूल की शिकायत के बाद हुई जांच में सामने आयी है। कुछ दिनों पहले ही जनपद के फातिमा कॉन्वेंट स्कूल की शिकायत डीआइओएस कार्यालय में पहुंची। जब अफसरों ने जांच-पड़ताल की तो यह बात सामने आयी कि कुमारी उद्यान की जमीन पर ही फातिमा कॉन्वेंट स्कूल का भी संचालन हो रहा है। खुद इस बात की पुष्टि डीआइओएस ने की।

उन्होंने बताया कि जनपद में सीबीएसई से संबद्ध कई स्कूलों में इस तरह के मामलों की सूचना मिली है। ऐसे में स्कूलों का डाटा मंगवाकर उनकी जांच कराएंगे। अगर किसी स्कूल को बिना मानक पूरे किए ही मान्यता दी गई तो संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी।

इसी सत्र से लागू होगी व्यवस्था

सीबीएसई स्कूलों की नवीन मान्यता के लिए आवेदन की व्यवस्था इसी सत्र से लागू होगी। इसके चलते गली-गली स्कूल भी नहीं खुल सकेंगे। जनपद व आसपास के क्षेत्रों में 100 से अधिक सीबीएसई से संबद्ध स्कूल हैं। अगर पिछले पांच वर्षों की बात करें, तो इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। डीआइओएस सतीश तिवारी ने बताया कि सीबीएसई की ओर से यह नया नियम लागू किया गया है, जिसमें स्कूलों की नवीन मान्यता के आवेदन, नवीनीकरण संबंधी आवेदन डीआइओएस को देखने होंगे। इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं।

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