टेक्सटाइल पार्को की स्टाम्प ड्यूटी में 100 फीसद छूट

प्रदेश में 25 एकड़ या उससे अधिक भूमि पर टेक्सटाइल पार्क के विकास करने वालों को भूमि खरीदने में 100 फीसद स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 02 Jul 2018 04:00 PM (IST) Updated:Mon, 02 Jul 2018 04:00 PM (IST)
टेक्सटाइल पार्को की स्टाम्प ड्यूटी में 100 फीसद छूट
टेक्सटाइल पार्को की स्टाम्प ड्यूटी में 100 फीसद छूट

जागरण संवाददाता, कानपुर : प्रदेश में 25 एकड़ या उससे अधिक भूमि पर टेक्सटाइल पार्क के विकास करने वालों को भूमि खरीदने में 100 फीसद स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। इन टेक्सटाइल पार्को में प्रत्येक प्लाट, वस्त्र इकाई की स्थापना के लिए पहले खरीदार को 50 फीसद स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्रावधान है। शासन स्तर से उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पालिसी 2017 की घोषणा की गई है। इसमें गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू की गई है।

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ये सुविधाएं भी मिलेंगी

- स्टाफ क्वार्टर, हॉस्टल, डोरमेट्री का विकास करने वाले को भूमि की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 100 फीसद छूट दी जाएगी।

- बुंदेलखंड, पूर्वाचल, मध्यांचल व पश्चिमांचल में स्थापित होने वाली वस्त्रोद्योग इकाइयों को स्टाम्प शुल्क में 100 फीसद तथा गौतमबुद्ध नगर में स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए 75 फीसद की छूट दी जाएगी।

- प्रदेश के किसी भी स्थान पर एकीकृत परिवहन, वाणिज्यिक केंद्र, प्रदर्शनी केंद्र, वेयर हाउस, जलापूर्ति, सीवर निकासी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, ईटीपी के लिए भूमि क्रय करने पर 100 फीसद स्टाम्प शुल्क की छूट दी जाएगी।

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जिलाधिकारी करेंगे पुष्टि

यह छूट तभी मिलेगी जब जिलाधिकारी या जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त साक्षी के रूप में लिखित रूप से पुष्टि करेंगे कि अंतरण नीति के तहत किया गया है।

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पांच वर्ष शुरू करना होगा उत्पादन

वस्त्र औद्योगिक इकाइयों में भूमि के विक्रय या पंट्टा विलेख के निबंधन की तिथि से अधिकतम पांच वर्ष में उत्पादन शुरू करना होगा।

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छूट प्राप्त करने के दो विकल्प

इस कार्य के लिए कोई विकास कर्ता कोई भूमि क्रय करता है अथवा पंट्टे पर हासिल करती है तो विक्रय या पंट्टा विलेख के निबंधन पर लागू स्टाम्प शुल्क से छूट का लाभ देने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं।

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अनुमन्य क्षेत्रफल का रखें ध्यान

स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए आवेदक अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल से अधिक भूमि खरीदता है तो उसे केवल अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल पर स्टाम्प शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा। वस्त्र पार्को या वस्त्र औद्योगिक आस्थानों के विकास के लिए न्यूनतम अनुमन्यता 25 एकड़ होगी।

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