Kannauj: चाकू से गोदकर चाची की हत्या करने वाले को उम्रकैद
Kannauj चाकू से गोदकर चाची की हत्या के मामले में भतीजे को सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं पीड़ित की बहन को दोषमुक्त कर दिया है।
कन्नौज, जागरण संवाददाता: चाकू से गोदकर चाची की हत्या के मामले में भतीजे को सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं पीड़ित की बहन को दोषमुक्त कर दिया है।
सौरिख थाना क्षेत्र के मोहल्ला खेड़ा कस्बा नादेमऊ निवासी मुन्ने ने बताया कि 10 सितंबर 2015 सुबह 10:30 बजे वह दूसरे घर में जानवरों को चारा देने गया था। जब वह वापस घर लौटा तो उसका भतीजा सद्दाम उसकी पत्नी नाजमा के शरीर को चाकू से गोद रहा था। उसने और उसके बेटे हारुन और अयुब ने आरोपित को पकड़ने का प्रयास किया तो वह चाकू लेकर उन लोगों की ओर दौड़ पड़ा।
बताया कि वह पत्नी को घायल अवस्था में तिर्वा स्थित मेडिकल कालेज लेकर गया। जहां उसकी पत्नी की मौत हो गई। उसकी तहरीर पर दोपहर 12:30 बजे आरोपित सद्दा और पीड़ित की बहन खैरुनिशा पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी बहन के सद्दाम से अवैध संबंध थे। जमीन और संपत्ति के लालच में आरोपितों ने यह घटना की। शुक्रवार को जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने मामले को सुना। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पद आरोपित सद्दाम को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख अर्थदंड भी लगाया। साक्ष्य न मिलने पर खैरुननिशा को दोषमुक्त कर दिया।