दुष्कर्म के अभियुक्त को 15 साल की स़जा

- नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले में कोर्ट ने ़फैसला सुनाया झाँसी : अपर सत्र न्याया

By JagranEdited By: Publish:Fri, 16 Nov 2018 10:35 PM (IST) Updated:Fri, 16 Nov 2018 10:35 PM (IST)
दुष्कर्म के अभियुक्त को 15 साल की स़जा
दुष्कर्म के अभियुक्त को 15 साल की स़जा

- नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले में कोर्ट ने ़फैसला सुनाया

झाँसी : अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सुरेन्द्र कुमार सिंह (द्वितीय) ने नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा कर ले जाने और उसके संग दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त तलैया निवासी राजेन्द्र अहिरवार को धारा 376 एवं पाक्सो ऐक्ट की धारा-4 में 15-15 साल के कठिन कारावास तथा 50-50 ह़जार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। धारा 363 में 5 साल की स़जा तथा 10 ह़जार रुपये अर्थदण्ड, धारा 366 में 7 साल की स़जा एवं 20 ह़जार रुपये अर्थदण्ड से किया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्त को क्रमश: 1-1 साल एवं 3 व 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की राशि राजस्व के बकायेदार की भाँति वसूलने का आदेश दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे ़िजला सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि नाथूराम ने थाना प्रेमनगर में सूचना दर्ज करायी थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 14 अक्टूबर 2013 की शाम प्रेमनगर में होने वाले दशहरा मेला देखने के लिए बड़ी बहन व बहनोई के साथ गयी थी। मेले से नाबालिग पुत्री गायब हो गयी थी। 19 अक्टूबर 2013 को स्कूल की लड़कियों से पता चला कि तलैया निवासी राजेन्द्र अहिरवार उससे अक्सर मिलता था। आरोपी उसको बहला-फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के उपरान्त आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त को उक्त स़जा से दण्डित किया।

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लोहा व्यापारी के यहाँ से प्रिण्टर व नोट गिनने वाली मशीन चोरी

- 3 माह में चोरी की दूसरी घटना, 1 वर्ष पहले भी हुयी थी चोरी

झाँसी : महारानी लक्ष्मीबाई पार्क के सामने स्थित एक लोहा व्यापारी की दुकान व गोदाम को बीती रात बदमाशों ने निशाना बनाया। वह कार पर चढ़कर शटर के ऊपरी हिस्से से दुकान में घुसे और प्रिण्टर, नोट गिनने की मशीन चुरा कर ले गए। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया, ताकि घटना से सम्बन्ध साक्ष्य न मिल सकें। इस घटना की जानकारी दुकानदार को सुबह हुयी, जब वह दुकान पर पहुँचा।

कोतवाली क्षेत्र के खोआ मण्डी में रहने वाले लोहा व्यापारी गिरीश अग्रवाल की ओम कॉरपोरेशन के नाम से महारानी लक्ष्मीबाई पार्क के सामने दुकान है। वह दुकान व गोदाम का ताला लगाकर गुरुवार की रात घर चला गया। शुक्रवार की सुबह वह दुकान में पहुँचा, तो देखा सारा सामान व का़ग़ज बिखरे पड़े हैं, सीसीटीवी कैमरा टूटा पड़ा है और नोट गिनने की मशीन व प्रिण्टर गायब है। उसने पुलिस को बताया कि 3 माह में दुकान में चोरी की दूसरी घटना है। इससे एक वर्ष पहले भी दुकान में चोरी हो गयी थी। व्यापारी विवेक अग्रवाल का कहना था कि पार्क के सामने भांग की दुकान पर अराजकतत्वों का जमावड़ा लगता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अराजकतत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की माँग की है।

गणेशजी की चाँदी की मूर्ति चोरी

सिविल लाइन निवासी शर्करा भाई पटेल ने बताया कि पिछले दिनों बदमाश टीन शेड तोड़कर मोहनलाल-हरगोविन्द दास के नाम से स्थित फर्म में घुस आए और चाँदी के गणेश जी की प्रतिमा चुरा कर ले गए। दुकानदार का कहना था कि बीती रात भी टीन शेड हटाकर चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन चोर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके।

फाइल : 2 राकेश यादव

समय : 7.40 बजे

16 नवम्बर 2018

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