गैर इरादतन हत्या में सास को दस वर्ष की सजा

गैर इरादतन हत्या में सास को दस वर्ष की

By JagranEdited By: Publish:Thu, 18 Aug 2022 07:22 PM (IST) Updated:Thu, 18 Aug 2022 07:22 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या में सास को दस वर्ष की सजा
गैर इरादतन हत्या में सास को दस वर्ष की सजा

गैर इरादतन हत्या में सास को दस वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, जौनपुर: पंवारा के जखनियां गांव में विवाहिता पर केरोसिन छिड़ककर जला दिया गया था। गैर इरादतन हत्या की दोषी सास राजपति को जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने दस वर्ष कठोर कारावास व पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

बरसठी निवासी गिरजा शंकर शुक्ल ने पंवारा थाने में एफआइआर कराया था। अभियोजन के अनुसार वादी की लड़की रेनू की शादी धीरज पांडेय के साथ 15 वर्ष पूर्व हुई थी। ससुराल वाले उसकी लड़की को हमेशा प्रताड़ित करते थे जिसका मुकदमा परिवार न्यायालय में विचाराधीन है। छह जून 2017 को बेटी रेनू को ससुराल वालों ने केरोसिन छिड़ककर जला दिया। सूचना पर जब वादी लड़की के ससुराल पहुंचा तो पता चला कि वह जिला चिकित्सालय में भर्ती है। जब लोग वहां पहुंचे तो रेनू की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सास राजपति को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

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