दूध, दही में मिलावट, दो को एक-एक वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, उरई : दूध व दही में मिलावट साबित होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो अभि

By JagranEdited By: Publish:Sat, 24 Feb 2018 03:02 AM (IST) Updated:Sat, 24 Feb 2018 03:02 AM (IST)
दूध, दही में मिलावट, दो को एक-एक वर्ष का कारावास
दूध, दही में मिलावट, दो को एक-एक वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, उरई : दूध व दही में मिलावट साबित होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का कारावास व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 30 मई 1994 को तत्कालीन खाद्य निरीक्षक मातादीन ने राठ रोड स्थित महिपाल पुत्र सुमेर चंद्र निवासी बसवारी जनपद हमीरपुर की दुकान से दही का नमूना लेकर जांच के लिए लैब भेजा था। वहां पर नमूना फेल होने पर विभागीय अधिकारी ने न्यायालय में वाद दायर किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को एक वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी तरह के दूसरे मामले में 17 अप्रैल 1992 को तत्कालीन खाद्य निरीक्षक ने रामखिलावन पुत्र रामदीन निवासी जगनेवा के यहां से दूध का नमूना संकलित किया था। यह नमूना भी जांच में फेल पाए जाने के बाद न्यायालय में वाद दायर किया गया था। इस मामले में भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को एक वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपये की सजा सुनाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मान¨सह निरंजन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दोनों अभियुक्तों को न्यायालय से सजा सुनाई गई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।

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