मिलावटी डीजल और पेट्रोल के मामले तीन के खिलाफ दर्ज होगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता हापुड़ मिलावटी डीजल और पेट्रोल के मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर द

By JagranEdited By: Publish:Thu, 17 Sep 2020 08:32 PM (IST) Updated:Thu, 17 Sep 2020 08:32 PM (IST)
मिलावटी डीजल और पेट्रोल के मामले तीन के खिलाफ दर्ज होगी रिपोर्ट
मिलावटी डीजल और पेट्रोल के मामले तीन के खिलाफ दर्ज होगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, हापुड़

मिलावटी डीजल और पेट्रोल के मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर दो लोगों के खिलाफ कोतवाली हापुड़ और एक व्यक्ति के खिलाफ धौलाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में तहरीर दी है।

जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गत मई माह में दिल्ली रोड स्थित ट्रक यूनियन में एक ई-रिक्शा में रखे ड्रम से 220 लीटर डीजल को जब्त किया गया था। जांच के लिए नमूने को प्रयोगशाला में भेजा गया था। रिपोर्ट में अब पता चला है कि अपमिश्रित (मिलावटी)डीजल था। इस मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर असौड़ा निवासी जयभगवान व गणेश ऑटो सेंटर (पेट्रोल पंप) के स्वामी विनय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा पूर्ति विभाग, पुलिस की टीम ने 31 दिसंबर को ग्राम बझैड़ा कला में छापा मारकर 200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मिला था, जिसका नमूना जांच के लिए भेजा गया तो रिपोर्ट में पता चला कि पेट्रोल मिलावटी था और बिना लाइसेंस के बेचा जा रहा था। इस मामले में जिलाधिकारी ने ग्राम बझैड़ा कला निवासी हारुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि दोनों मामले में संबंधित थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।

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