सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा लिखाने गई महिला को भेजा जेल
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जललापुर थाना पुलिस द्वारा धमकी देकर रुपये की मांग करने के आर
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जललापुर थाना पुलिस द्वारा धमकी देकर रुपये की मांग करने के आरोप में जेल भेजी गई महिला की जमानत न्यायालय ने मंजूर कर दी। जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। महिला ने थानाध्यक्ष पर गलत ढंग से उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है।
जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी जेल से रिहा होकर आई महिला ने बताया कि वह 19 फरवरी को जिला कारागार में बंद अपने देवर से मिलने आई थी। जहां देर होने के कारण उसकी मिलाई नहीं हो सकी और वह वापस लौट गई। बताया गांव जाने के लिए वह शाम छह बजे बिवांर में खड़ी साधन का इंतजार कर रही थी। तभी वहां जालौन जनपद के उरई कोतवाली के धमनी गांव निवासी रामजीवन पुत्र वंशीधर व विष्णु पुत्र परम प्रकाश गहरौली बाइक से आकर वहां रुके और उससे चलने को पूछा। देर होने के कारण वह उनके साथ चली गई। ममना गांव के निकट दोनों ने उसे खेतों में ले जाकर दुष्कर्म कर वहीं छोड़ दिया और दोनों वहां से चले गए। वह वहां से पैदल चलकर गांव पहुंची। दूसरे दिन वह जलालपुर थाने मामला दर्ज कराने पहुंची। तब थाना पुलिस ने उसे बैठा लिया। बाद में उल्टा रामजीवन की तहरीर पर महिला व उसके पति के खिलाफ रुपये मांगने की धमकी देने के साथ झूठे मुकदमा दर्ज कराने का मामला दर्ज करा दिया। उसने बताया कि घटना के दौरान उसका पति दिल्ली में था। जिस पर उसे जेल भेज दिया। बताया कि उसके साथ उसके दो माह के बेटे को भी एक दिन जेल में काटनी पड़ी। रामजीवन ने उरई कोतवाली के अपने गांव धमनी में डेढ़ माह पूर्व रुपये मांगे जाने की धमकी का आरोप लगाया है। वहीं महिला के अधिवक्ता राजकुमार ¨सह ने बताया कि रामजीवन ने मुकदमे में घटनास्थल उरई कोतवाली का दिखाया है। जबकि जलालपुर पुलिस ने इसे दर्ज कर लिया। महिला ने मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से करने की बात कही है। वहीं जलालपुर थानाध्यक्ष शिवमूरत यादव ने बताया कि महिला सामूहिक दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराने आई थी। जो जांच में गलत पाया गया। सूचना पर रामजीवन ने आकर सच्चाई बताई तो उसकी तहरीर पर महिला व उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महिला को जेल भेजा गया है। जबकि उसके पति की तलाश की जा रही है।