हत्या के आरोपी सिपाही को उम्रकैद

हमीरपुर जागरण संवाददाता: गुरुवार को जिला जज सुशीला सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी सिपा

By Edited By: Publish:Thu, 27 Nov 2014 10:53 PM (IST) Updated:Thu, 27 Nov 2014 10:53 PM (IST)
हत्या के आरोपी सिपाही को उम्रकैद

हमीरपुर जागरण संवाददाता: गुरुवार को जिला जज सुशीला सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी सिपाही को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी सिपाही ने दो फरवरी 2008 को थाना परिसर में एक सिपाही की पत्‍‌नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि फतेहपुर के थाना चांदपुर के गांव मवईधाम निवासी रामकिशोर पुलिस में सिपाही है और थाना चिकासी में तैनात था। घटना के समय उसकी तैनाती ललितपुर में हो गई लेकिन परिवार थाना चिकासी के सरकारी कमरे में ही रह रहा था। दो फरवरी 2008 को सुबह सिपाही का बेटा संजय कुमार चाय पीकर थाना परिसर में बने अपने कमरे जा रहा था। तभी थाने मे तैनात सिपाही सुरेंद्र कुमार संजय को गाली देने लगा। संजय ने गाली का विरोध किया तो सिपाही ने उसे बुरी तरह से पीट दिया। तभी संजय की मां कमरे से बाहर निकल आई तो सिपाही सुरेंद्र कुमार ने आक्रोशित होकर संजय की मां को गोली मार दी, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वादी संजय कुमार ने सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह यादव ने मुकदमे की पैरवी करते हुए जिला जज सुशीला सिंह को घटना के साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिला जज ने मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी सिपाही को उम्रकैद व 21 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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