कुकर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की कैद

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जीजा के घर में पड़ोसी द्वारा चार साल के मासूम के साथ कुकर्म क

By JagranEdited By: Publish:Sun, 24 Dec 2017 03:00 AM (IST) Updated:Sun, 24 Dec 2017 03:00 AM (IST)
कुकर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की कैद
कुकर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की कैद

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जीजा के घर में पड़ोसी द्वारा चार साल के मासूम के साथ कुकर्म करने वाले अभियुक्त को न्यायाधीश अशोक कुमार प्रेमी ने दस साल कैद सहित 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि न जमा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा होने के बाद अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता देव ¨सह यादव मौदहा कोतवाली क्षेत्र के सिलौली गांव निवासी मुन्ना पुत्र स्व. राजू करने जीजा के गांव कुरारा थाना क्षेत्र के मिश्रीपुर गया हुआ था। वहां पर उसने 10 अगस्त 2014 की दोपहर 11:30 बजे पड़ोस के एक मासूम को जीजा के घर ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। मासूम रोते हुए अपने घर पहुंचा। मासूम के अंग से खून बह रहा था। यह देख परिजनों ने उससे जानकारी ली। मासूम ने आपबीती परिजनों को बताई। मासूम के पिता ने आरोपी के खिलाफ कुरारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से आरोपी जेल में भी बंद है। जिसका मुकदमा न्यायालय अपर सत्र प्रथम में चल रहा था। न्यायाधीश अशोक कुमार प्रेमी ने आरोपी को अभियुक्त मानते हुए दस साल कैद सहित 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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