धोखा देकर चौथी शादी करने के आरोपित शिक्षक की जमानत अर्जी खारिज Gorakhpur News
ससुराल जाने पर वादिनी को अभियुक्त रोज मकान बदल कर शिफ्टवाइज रखने लगा। वादिनी को किराए के मकान में छोड़कर पूरे दिन तथा आधी रात तक गायब रहता था।
गोरखपुर, जेएनएन। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण मनोज कुमार राय ने तीन पत्नियों के होते हुए भी धोखाधड़ी तथा कपटपूर्वक चौथी महिला से शादी कर उसके साथ दुष्कर्म करने तथा दहेज के लिए उसका उत्पीडऩ करने के आरोपित प्रयागराज जिले के झूंसी थानाक्षेत्र के चमनगंज निवासी अबू मोहम्मद सीस की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।
सेवा पुस्तिका में अविवाहित
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी एचएन यादव एवं अभयनंदन त्रिपाठी का कहना था कि अभियुक्त इंटर कालेज में अध्यापक है तथा सेवा पुस्तिका के अनुसार अविवाहित है। वादिनी सनोबर की शादी अभियुक्त के साथ 11जून 2019 को हुई थी। शादी में वादिनी के पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार काफी दान दहेज दिया था। अभियुक्त अबू मोहम्मद उससे संतुष्ट नहीं था। ससुराल जाने पर वादिनी को अभियुक्त रोज मकान बदल कर शिफ्टवाइज रखने लगा। वादिनी को किराए के मकान में छोड़कर पूरे दिन तथा आधी रात तक गायब रहता था।
मोबाइल ने खोला रहस्य
मोहर्रम के त्योहार पर वादिनी अबू मोहम्मद के साथ मायके आई तो उसके मोबाइल में पड़े इमेज व डाक्यूमेंट से पता चला कि वह उसके पहले अंगूरी बानो, फरमाना तथा करी बानों से निकाह कर चुका है और उसके तीन बच्चे हैं।
अपने पिता को भी मृत बताया
अभियुक्त के पिता का वास्तविक नाम हैदर अली है जबकि उसने शादी में अपने पिता का नाम स्वर्गीय सैयद मोहम्मद सोहवले बताया था। वादिनी को तीन तलाक की धमकी देते हुए बुरी तरह से मारपीट कर घर से निकाल दिया।