पासपोर्ट आफिस के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का आदेश

गोरखपुर : छह माह बाद भी पासपोर्ट जारी न करने पर स्थायी लोक अदालत के प्रभारी चेयरमैन वीके श्रीवास्तव,

By Edited By: Publish:Sat, 18 Apr 2015 06:36 PM (IST) Updated:Sat, 18 Apr 2015 06:36 PM (IST)
पासपोर्ट आफिस के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का आदेश

गोरखपुर : छह माह बाद भी पासपोर्ट जारी न करने पर स्थायी लोक अदालत के प्रभारी चेयरमैन वीके श्रीवास्तव, सदस्य संगीता त्रिपाठी ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी लखनऊ एवं सहायक पासपोर्ट अधिकारी गोरखपुर के विरुद्ध निर्णय दिया है कि वे वादी का पासपोर्ट तत्काल जारी करें तथा पांच हजार रुपया क्षतिपूर्ति एक माह के अंदर भुगतान करें। अन्यथा आदेश का अनुपालन होने तक दो सौ रुपया प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त रकम देनी होगी।

कोर्ट में बशारतपुर अशोक नगर के गांगुली टोला निवासी वादी ध्रुव प्रसाद की ओर से सूर्य प्रकाश द्विवेदी एडवोकेट ने कहा कि वादी ने पासपोर्ट बनवाने हेतु निर्धारित शुल्क एवं आवेदन पत्र 28 अप्रैल 2011 को जमा किया था। वादी को बताया गया था कि दस दिन बाद पुलिस एवं एलआईयू जांच होगी। उसके बाद पासपोर्ट जारी कर दिया जायेगा। परंतु छह माह बाद भी पासपोर्ट जारी नहीं किया गया।

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