मास्क न लगाने पर पहली बार सौ रुपये और दूसरी बार दो सौ रुपये जुर्माना

अभियान चलाकर कोरोना टेस्ट कराया जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Jul 2020 09:17 PM (IST) Updated:Wed, 08 Jul 2020 09:17 PM (IST)
मास्क न लगाने पर पहली बार सौ रुपये और दूसरी बार दो सौ रुपये जुर्माना
मास्क न लगाने पर पहली बार सौ रुपये और दूसरी बार दो सौ रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : जिले में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पुलिस-प्रशासन अब सख्ती से पेश आएगा। इसके तहत मास्क नहीं लगाने पर पहली बार 100 रुपये और दूसरी बार 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही जिन दुकानों पर मास्क का प्रयोग नहीं पाया जाएगा, उन्हें पांच दिन के लिए बंद करा दिया जाएगा और पुलिस द्वारा संबंधित के खिलाफ धारा-188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं सब्जी, दूध विक्रेता, रेहड़ी पटरी वालों का अभियान चलाकर कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। इस संबंध में कलक्ट्रेट सभागार में जिले के नोडल अधिकारी ने बैठक ली और अधिकारियों को विभिन्न दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में नोडल अधिकारी सेंथिल पांडियन सी, आइजी मेरठ जोन प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय, एसएसपी कलानिधि नैथानी, सीएमओ डॉक्टर एनके गुप्ता, एडीएम वित्त एवं राजस्व यशवर्धन श्रीवास्तव, एडीएम भूमि अध्याप्ति मदन सिंह गर्बयाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विचार-विमर्श के बाद जिले में कोरोना के संक्रमण पर काबू पाए जाने को लेकर कई निर्णय लिए गए। इसके तहत बैठक में तय हुआ कि जिले में हर हाल में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन कराया जाए। इसके लिए लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए। व्यापार मंडल जिनके क्षेत्रों में कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, उन्हें चिह्नित करते हुए जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। नगर निगम के सहयोग से अभियान चलाकर रेहड़ी-पटरी, दूध, सब्जी, फल विक्रेताओं का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। बैठक में समीक्षा के दौरान तथ्य प्रकाश में आया है कि कई संभावित कोरोना पीड़ित व्यक्ति अपना सैंपल कराते समय गलत पता व गलत मोबाइल नंबर अंकित कराते हैं, इस कारण उन्हें ट्रेस करने में परेशानी हो रही है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि सभी सैंपलिंग कराने वालों के आधार कार्ड लेने के साथ संबंधित का मोबाइल नंबर व उनके परिवार में किसी संबंधित मोबाइल नंबर की जांच करते हुए रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा, ताकि सभी सैंपलिंग करने वाले व्यक्तियों को आइसोलेट किया जा सके।

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