दो महीने बाद गाजियाबाद में मंगलवार से गुलजार होंगे बाजार, जानें कब कौन सी दुकानें खुलेंगी

कोरोना वायरस को लेकर लागू हुए लॉक डाउन चार के तहत जिले में मंगलवार से व्यवसायिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी।

By Mangal YadavEdited By: Publish:Mon, 25 May 2020 09:27 PM (IST) Updated:Mon, 25 May 2020 09:27 PM (IST)
दो महीने बाद गाजियाबाद में मंगलवार से गुलजार होंगे बाजार, जानें कब कौन सी दुकानें खुलेंगी
दो महीने बाद गाजियाबाद में मंगलवार से गुलजार होंगे बाजार, जानें कब कौन सी दुकानें खुलेंगी

 गाजियाबाद, आशुतोष गुप्ता। कोरोना वायरस को लेकर लागू हुए लॉक डाउन चार के तहत जिले में मंगलवार से व्यवसायिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। जिले के बाजार प्रशासन द्वारा जारी रोस्टर के आधार पर खुलेंगे। शनिवार, रविवार व सोमवार को बाजारों की साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन का काम पूरा करा लिया गया है। इसके बाद आज से बाजार खुलने के लिए तैयार हैं। तय रोस्टर के हिसाब से बाजार खुलेंगे औ बिक्री शुरू होगी। 

 जिन दुकानों में शनिवार को सफाई व सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है वह दुकानें मंगलवार से खुलेंगी और जिन दुकानों में सफाई व सैनिटाइजेशन का काम सोमवार को पूरा हुआ है वह कल यानि बुधवार से खुलेंगी। 

बाजारों में नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं इस पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी निगाह बनाकर रखेंगे। नियमों का पालन नहीं करने वालों से प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। आज से बाजार सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। इस अवधि के अलावा दुकान खोलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाजारों में साप्ताहिक अवकाश का दिन रविवार निर्धारित किया गया है। इस दिन जिले में गैर जरूरी सामान की दुकानें नहीं खुलेंगी। आवश्यक वस्तुओं, किराना, राशन, फल-सब्जी, दूध ब्रेड, दवाओं के साथ जरूरी सामानों की दुकानों पर यह आदेश जारी नहीं होंगे। यह दुकानें पूर्व की तरह ही समय के अनुसार खुलेंगी बंद होंगी।  इसके साथ ही यह आदेश कंटेंटमेंट जोन व हॉट स्पॉट क्षेत्र में लागू नहीं होगा।

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लागू हुए लॉकडाउन के कारण जिले में गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को शनिवार से खोलने की अनुमति दी गई थी। दो दिन यानि शनिवार व सोमवार का समय दो माह से बंद दुकानों में साफ-सफाई व कचरा बाहर निकालने और बाजारों का सैनिटाइजेशन कराने के दिया गया था। बाजारों में साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन होने के बाद आज से बाजार लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी बाजारों में रविवार को साप्ताहिक रूप से बंद रहेंगी। रविवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अपने तय समय के अनुसार खुलेंगी। इसके साथ ही हर क्षेत्र में एकल दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा वह पूर्व की तरह अपने समय के अनुसार खुलेंगी व बंद होंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि आवासीय कालोनियों की मार्केट तीन दिन दायीं तरफ व तीन दिन बायीं तरफ के आधार पर संचालित की जाएंगी।

मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को खुलेंगे ये बाजार

-तुराबनगर, अंबेडकर रोड की तरफ से बायीं ओर की समस्त दुकाने व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रमतेराम रोड की सीमा तक

- डासना गेट-मालीवाड़ा चौक की ओर से चौपला मंदिर होते हुए जीटी रोड सीमा तक बायीं ओर की सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

- घंटाघर से चौपला मंदिर होते हुए हुए सीधे नवयुग मार्केट की सीमा तक बायीं तरफ की सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

- विजयनगर, प्रताप विहार

- संजस नगर सेक्टर 23

- शास्त्रीनगर

- इंदिरापुरम

- वैशाली

- मोहननगर

- बजरिया

- मेरठ रोड

- साहिबाबाद

- गांधीनगर व नेहरूनगर

- लोहियानगर व पटेलनगर

- शालीमार एक्सटेंशन

- पतला-निवाड़ी

- मोदीनगर

सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगे ये बाजार

-अंबेडकर रोड की तरफ से दायीं ओर की समस्त दुकाने व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रमतेराम रोड की सीमा तक

- डासना गेट-मालीवाड़ा चौक की ओर से चौपला मंदिर होते हुए सीधे जीटी रोड सीमा तक दायीं तरफ की सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

- घंटाघर से चौपला मंदिर होते हुए सीधे नवयुग मार्केट की सीमा तक दायीं तरफ की सभी दुकाने व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

- राजनगर आरडीसी

- कविनगर

- गोविंदपुरम

- वसुंधरा

- कौशांबी

- राजेंद्रनगर व श्यामपार्क

- अंबेडकर रोड

- राजनगर एक्सटेंशन

- लोहा मंडी व जीटी रोड

- नवयुग मार्केट

- ब्रिजविहार, सूर्यनगर, रामप्रस्थ, झंडापुर

- फरीदनगर

- मुरादनगर

- लोनी

इन नियम शर्तों का करना होगा पालन

-व्यापारिक प्रतिष्ठान का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं एवं अपने कर्मचारी व अन्य को मास्क उपलब्ध कराएंगे और मास्क का प्रयोग अवश्य होगा।

- दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक को मास्क, गमछा, रूमाल व अन्य बांधकर ही दुकान में आने की अनुमति दी जाएगी और दुकान पर हाथ धोने के लिए पानी, साबुन व सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी।

- जिन दुकानों के अंदर ग्राहक प्रवेश करेंगे, ऐसी दुकानों में दुकानदार को शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराना होगा।

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