फ्लैट की रजिस्ट्री न कराने पर बिल्डर पर मुकदमा

फ्लैट के पजेशन और रजिस्ट्री में देरी करने और धमकी देने के आरोप में एसवीपी ग्रुप के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर कोतवाल जयकरण सिंह ने बताया कि जीटी रोड स्थित किरण एंक्लेव के पते पर रजिस्टर्ड मैसर्स एसवीपी बिल्डर्स के डायरेक्टर विजय जिदल व सुनील जिदल और सेल्स एग्जेक्यूटिव अभिषेक शुक्ला व विवेक कालरा के खिलाफ धोखाधड़ी व धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की होगी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 22 Apr 2019 08:44 PM (IST) Updated:Mon, 22 Apr 2019 08:44 PM (IST)
फ्लैट की रजिस्ट्री न कराने पर बिल्डर पर मुकदमा
फ्लैट की रजिस्ट्री न कराने पर बिल्डर पर मुकदमा

जासं, गाजियाबाद : फ्लैट के पजेशन और रजिस्ट्री में देरी करने और धमकी देने के आरोप में एसवीपी ग्रुप के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर कोतवाल जयकरण सिंह ने बताया कि जीटी रोड स्थित किरण एंक्लेव के पते पर रजिस्टर्ड मैसर्स एसवीपी बिल्डर्स के डायरेक्टर विजय जिदल व सुनील जिदल और सेल्स एग्जीक्यूटिव अभिषेक शुक्ला व विवेक कालरा के खिलाफ धोखाधड़ी व धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की होगी।

अधिवक्ता अनिल कुमार तोमर ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन स्थित गुलमोहर गार्डन में दिसंबर-2013 में उन्होने एक टू-बीएचके फ्लैट 31 लाख रुपये में खरीदा था। बुकिग के समय साढ़े 15 लाख रुपये दिए। उन्हें दिसंबर-2015 में पजेशन का वादा किया गया, लेकिन मार्च-2019 में उन्हें कब्जा मिला। दिसंबर-2018 में बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला तो वह कब्जा लेने पहुंचे। उन्होंने लोन का पूरी पेमेंट का चेक दिया और कुछ पेनल्टी के साथ रजिस्ट्री फीस के रूप में 2,03,000 रुपये का भी चेक लिया। इसके बाद रजिस्ट्री के नाम पर आनाकानी करने लगे। उनसे मेट्रो व एलिवेटेड शेस के लिए 35 हजार रुपये, वकील की फीस के 15 हजार रुपये भी ले लिए। मगर आज तक उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं की गई। उनसे फिर से 25 हजार रुपये मांगे गए। पैसे न देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई।

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