दुष्कर्म में युवक को सात वर्ष की कैद

- तीन वर्ष पूर्व हुई थी घटना फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : थाना क्षेत्र कंपिल के ग्राम भर्थरी निव

By Edited By: Publish:Fri, 24 Jun 2016 06:56 PM (IST) Updated:Fri, 24 Jun 2016 06:56 PM (IST)
दुष्कर्म में युवक को सात वर्ष की कैद

- तीन वर्ष पूर्व हुई थी घटना

फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : थाना क्षेत्र कंपिल के ग्राम भर्थरी निवासी ऋषिपाल के पुत्र वीरेंद्र(24) को युवती से दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

विगत 16 जनवरी 2013 को थाना कंपिल में दर्ज एफआईआर के अनुसार ग्राम भर्थरी में जनवरों को चारा डालने गई किशोरी को रात के अंधेरे में गांव के ही युवक वीरेंद्र ने दबोच लिया। उसके कपड़े फाड़ डाले व दुष्कर्म किया। किशोरी के चीखने पर भाई घर से भाग कर मौके पर पहुंचा तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। जांच के दौरान पीड़िता के शरीर पर चोट या जबरदस्ती के कोई निशान नहीं पाये गये। मेडिकल जांच में पीड़िता वयस्क पायी गयी।

त्वरित न्यायालय संख्या-1 के अपर सत्र न्यायाधीश परवेज अहमद के सामने सहायक शासकीय अधिवक्ता ईश्वरी कुमारी शाक्य की ओर से जघन्य अपराध के लिये कठोर सजा दिये जाने की अपील की गयी। जबकि सफाई पक्ष के वकील ने इसे गरीब मजदूरी पेशा युवक का प्रथम अपराध होने के आधार पर सजा कम से कम देने की दलील दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने वीरेंद्र को दुष्कर्म के मामले में 7 वर्ष की कठोर कैद व तीन हजार रुपये का अर्थदंड और धमकी देने में तीन वर्ष की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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