चिट फंड कंपनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. सुनील कुमार सिंह ने रुदौली में सक्रिय चिट फंड कंपनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश रुदौली थाना प्रभारी को दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 10:53 PM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 10:53 PM (IST)
चिट फंड कंपनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
चिट फंड कंपनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

अयोध्या : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. सुनील कुमार सिंह ने रुदौली में सक्रिय चिट फंड कंपनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश रुदौली थाना प्रभारी को दिया है। करीब साढ़े 63 लाख की ठगी के शिकार दिनेश सिंह के अधिवक्ता शावेज जाफरी व सतीश वर्मा ने कोर्ट में अर्जी दी थी। आरोप है कि कंपनी के अधिकारियों ने याची व उसके रिश्तेदारों से सावधि जमा धनराशि के नाम पर धन जमा कराया। परिवक्वता अवधि आने पर कंपनी के कार्यालय में ताला डाल दिया गया, पैसा हड़प लिया गया।

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