ताजपुर प्रकरण में हाईकोर्ट ने दी जमानत

अयोध्या खंडासा थाना क्षेत्र के ताजपुर प्रकरण में इलाहाबाद उच न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने वृद्धा सियाराजी की जमानत अर्जी मंजूर कर दी। इसी मामले में उसका बेटा रमेश कुमार साढ़े सात माह से जेल में निरुद्ध है। अभियुक्त के अधिवक्ता शशांक द्विवेदी के मुताबिक सियाराजी अपने परिवार के साथ करीब 30 वर्षों से अंबाला में रहती हैं। इस मामले में पट्टीदारों ने उसे फर्जी फंसा दिया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 19 Sep 2019 11:33 PM (IST) Updated:Fri, 20 Sep 2019 06:30 AM (IST)
ताजपुर प्रकरण में हाईकोर्ट ने दी जमानत
ताजपुर प्रकरण में हाईकोर्ट ने दी जमानत

अयोध्या : खंडासा थाना क्षेत्र के ताजपुर प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने वृद्धा सियाराजी की जमानत अर्जी मंजूर कर दी। इसी मामले में उसका बेटा रमेश कुमार साढ़े सात माह से जेल में निरुद्ध है।

अभियुक्त के अधिवक्ता शशांक द्विवेदी के मुताबिक सियाराजी अपने परिवार के साथ करीब 30 वर्षों से अंबाला में रहती हैं। इस मामले में पट्टीदारों ने उसे फर्जी फंसा दिया। पट्टीदार उसकी पैतृक संपत्ति के हड़पना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि संपत्ति विवाद को लेकर बीते नौ फरवरी को पट्टीदारों के बीच मारपीट हुई थी। मारपीट में घायल सुकई की चार दिन बाद मृत्यु हो गई।

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