आलू की बोरी छूने पर पीटा, दो साल की सजा

देकर पीटना शुरू कर दिया। सरिया से भी उस पर हमला किया गया। बचाव में चचेरे भाई राजेश को भी चोट पहुंचाई गई। राजेश में घटना की प्राथमिकी पूराकलंदर थाने में दर्ज कराई गई।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 19 Apr 2019 12:00 AM (IST) Updated:Fri, 19 Apr 2019 06:15 AM (IST)
आलू की बोरी छूने पर पीटा, दो साल की सजा
आलू की बोरी छूने पर पीटा, दो साल की सजा

अयोध्या : अनुसूचित व्यक्ति के हाथों आलू का बोरा छू जाने के कारण सगे भाइयों ने उसे अपमानित किया और बेरहमी से पीटा। 2006 में हुई इस घटना में मंटू गुप्ता व सोनू गुप्ता को अदालत ने दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को दो-दो हजार रुपये भी जुर्माना के तौर पर भरना पड़ेगा।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडे के मुताबिक घटना पूराकलंदर थाना क्षेत्र में भदरसा कस्बा के लालपुर की थी। 31 मार्च 2006 को अनुसूचित जाति का राकेश दो बोरा आलू साइकिल पर लाद कर ला रहा था। रास्ते में साइकिल का संतुलन बिगड़ने से बोरा मंटू को छू गया, इससे वह नाराज हो गया। उसने अपने भाई सोनू के साथ राकेश को गालियां देकर पीटना शुरू कर दिया। सरिया से भी उस पर हमला किया गया। बचाव में चचेरे भाई राजेश को भी चोट पहुंचाई गई। राजेश में घटना की प्राथमिकी पूराकलंदर थाने में दर्ज कराई गई।

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