संशोधित राजस्व संहिता के आधार पर निपटेगें जमीनी विवाद

इटावा, जागरण संवाददाता : राजस्व दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट सभागार में सीडीओ अर¨वद चौरसिया की अध

By Edited By: Publish:Thu, 11 Feb 2016 06:04 PM (IST) Updated:Thu, 11 Feb 2016 06:04 PM (IST)
संशोधित राजस्व संहिता के आधार पर निपटेगें जमीनी विवाद

इटावा, जागरण संवाददाता : राजस्व दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट सभागार में सीडीओ अर¨वद चौरसिया की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीडीओ ने बताया कि जमीनों के विवादों का निस्तारण राजस्व संहिता 2006 के आधार पर होगा। इससे आम लोगों व किसानों को लाभ मिलेगा।उन्होंने बताया कि जमीनी संबंधी जो वाद काफी समय तक लंबित रहते थे और उनके निस्तारण में अत्याधिक समय के साथ-साथ धन की भी बरबादी होती थी इसी को ²ष्टिगत रखते हुए उप्र राजस्व संहिता (संसोधन) अध्यादेश 2015 द्वारा यथा संसोधन किया गया है। इसमें भूमि विवादों में होने वाली जटिलताओं का सरलीकरण किया गया है। नगर मजिस्ट्रेट रजनीश राय ने कहा कि इसके प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग्स लगवाये जायेंगे जिससे अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले।

उप जिलाधिकारी सदर महेन्द्र कुमार ने बताया कि आज से जमीनी विवादों को राजस्व संहिता के अनुसार निस्तारित किया जायेगा परंतु पिछले वादों को पूर्व की भांति सुना जायेगा। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अमित भट्ट ने राजस्व संहिता में किए गये संसोधनों आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि इसमें पूर्व से लागू धाराओं में संसोधन किया गया है जिससे वादों के निस्तारण में आने वाली जटिलताओं से निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि धाराओं की प्रकृति व प्रभाव में बदलाव नहीं किया गया है। अपितु सरलीकरण किया गया है।

राजस्व दिवस के अवसर पर कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी बिरारी निवासी लालता प्रसाद व सोनपाल, भदामई निवासी अर¨वद कुमार व राजीव कुमार को 1.25-1.25 लाख के चेक तथा कुमारी खुशबू निवासी इटगांव को 1 लाख 66 हजार 667 रूपये का चेक मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रदान किये।

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