चचेरे भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास

By Edited By: Publish:Thu, 31 Jul 2014 06:45 PM (IST) Updated:Thu, 31 Jul 2014 06:45 PM (IST)
चचेरे भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, एटा: गोली मारकर चचेरे भाई की हत्या करने वाले युवक को सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसके पिता व एक साथी को भी एक-एक वर्ष कैद की सजा का आदेश दिया है।

वारदात अमांपुर थाना क्षेत्र के गांव शेखपुरा में 12 फरवरी 2008 को हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव का दुशासन पुत्र लोचन सिंह घर बनवाने के लिए अपने पुत्र प्रेम दिवाकर और वेदप्रकाश के साथ घर के पास ईटें रखवा रहा था। लेकिन उसके भाई भाई दरियाव सिंह को ईटे रखना पसंद नहीं आया। कहासुनी के बाद वह अपने पुत्र सतेंद्र उर्फ छोटू और मनोज पुत्र ईश्वरी सिंह के साथ लाठी-डंडों तथा तमंचे लेकर मौके पर आ गया। कहासुनी बढ़ी और छोटू ने तमंचे से फायर कर दिए। गोली लगने से वेदप्रकाश और प्रेम दिवाकर घायल हो गए। वहीं, दरियाव सिंह और मनोज ने लाठी-डंडों से दुशासन की पिटाई कर दी। शोर और चीखें सुनकर मौके पर आए लोगों ने दुशासन और उसके लड़कों को बचाया। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया। जिला चिकित्सालय में वेदप्रकाश ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मामले की विवेचना कर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में भेज दिया।

जिला एवं सत्र न्यायालय में दोनों पक्षों की ओर से सबूत, गवाहों का परीक्षण किया गया और अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश केके शर्मा ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पाल सिंह यादव ने दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। न्यायाधीश ने छोटू उर्फ सतेंद्र को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माना की सजा का आदेश दिया। वहीं, उसके पिता दरियाव सिंह और साथी मनोज को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है।

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