देवरिया कांड: मुख्य आरोपित कंचनलता जेल से रिहा

देवरिया बाल गृह बालिका कांड की मुख्य आरोपित कंचनलता की 11 माह बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर जमानत मिल गई। शनिवार की देर शाम जिला कारागार से रिहाई भी हो गई। हालांकि अभी तक संचालिका गिरिजा त्रिपाठी व मोहन त्रिपाठी को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है और वह आज भी जेल में बंद है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 20 Jul 2019 11:25 PM (IST) Updated:Sat, 20 Jul 2019 11:25 PM (IST)
देवरिया कांड: मुख्य आरोपित कंचनलता जेल से रिहा
देवरिया कांड: मुख्य आरोपित कंचनलता जेल से रिहा

देवरिया: देवरिया बाल गृह बालिका कांड की मुख्य आरोपित कंचनलता की 11 माह बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर जमानत मिल गई। शनिवार की देर शाम जिला कारागार से रिहाई भी हो गई। हालांकि अभी तक संचालिका गिरिजा त्रिपाठी व मोहन त्रिपाठी को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है और वह आज भी जेल में बंद है।

पांच अगस्त 2018 की रात तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रोहन पी.कनय ने देवरिया कांड का पर्दाफाश किया था और मां विध्वासिनी महिला प्रशिक्षण संस्था की संचालिका गिरिजा त्रिपाठी, पति मोहन को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया। इस कांड के पर्दाफाश होने के बाद पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। सीएम के निर्देश पर मामले की जांच एसआइटी को सौंप दी गई। 10 अगस्त को संस्था की अधीक्षिका कंचनलता को भी गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। तभी से वह जेल में बंद थी, ग्यारह माह बाद उच्च न्यायालय ने जमानत की मंजूरी दे दी। शनिवार की शाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने रिहाई आदेश जेल को भेज दिया। देर शाम जिला कारागार से कंचनलता को रिहाई मिल गई। जेल अधीक्षक केपी त्रिपाठी ने कहा कि कंचनलता को आदेश मिलने के बाद रिहा कर दिया गया है।

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