मानसिक रोगी भी निश्शुल्क पा सकते हैं विधिक सहायता

देवरिया : विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को देवरिया सदर विकास खण्ड के ग्राम कठिनइया

By Edited By: Publish:Fri, 10 Oct 2014 10:39 PM (IST) Updated:Fri, 10 Oct 2014 10:39 PM (IST)
मानसिक रोगी भी निश्शुल्क पा सकते हैं विधिक सहायता

देवरिया : विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को देवरिया सदर विकास खण्ड के ग्राम कठिनइया में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया गया।

शिविर को संबोधित करते हुए सिविल जज रमाकान्त प्रसाद ने कहा कि किसी को भी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। कहा कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भी नि:शुल्क विधिक सहायता पा सकते हैं। वे स्वयं या उनकी तरफ से उनके संबंधी या रिश्तेदार विधिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को मानसिक चिकित्सालय से स्वस्थ होने के बाद मुक्त होने में कोई तकनीकी या कानूनी परेशानी आती है या उनके अधिकारों का हनन या अतिक्रमण होता है, तो वे भी निश्शुल्क विधिक सहायता पाने के अधिकारी हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि नींद कम आना बहुत ज्यादा सोना, उलझन, घबराहट, बेचैनी, उदासी की भावना, उत्साह की कमी, कार्य में एकाग्रता की कमी, अत्याधिक थकान, हीन भावना, नकारात्मक सोच मानसिक रूप से अस्वस्थता की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में तत्काल मनोचिकित्सक से संपर्क करना आवश्यक होता है।

शिविर में ग्राम प्रधान रामअशीष रावत, अरूण कुमार आदि ने भी अपनी बात रखी।

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