मुकदमा दर्ज न कराने पर बीडीओ को फटकार

By Edited By: Publish:Thu, 18 Sep 2014 10:29 PM (IST) Updated:Thu, 18 Sep 2014 10:29 PM (IST)
मुकदमा दर्ज न कराने पर बीडीओ को फटकार

देवरिया : सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद भी प्रधान और सचिव पर मुकदमा दर्ज न कराने पर मुख्य विकास अधिकारी कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने बीडीओ और एपीओ को फटकार लगाई है। उन्होंने एपीओ को 24 सितंबर तक मुकदमा दर्ज न कराने पर संविदा समाप्त करने का निर्देश दिया है।

रामपुर कारखाना विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पांडेयपुर में विकास कार्यो में अनियमितता की शिकायत ग्रामीणों ने डीएम से की थी। डीएम जांच कराई तो मामला सही पाया गया है। डीएम ने संबंधित प्रधान और सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने व धन की वसूली करने का आदेश बीडीओ को दिया था, लेकिन एक साल बाद बीडीओ और एपीओ ने मुकदमा तक दर्ज नहीं कराया। यहां तक गबन धन की रिकवरी भी नहीं की। इसके बाद भारत सरकार से मनरेगा में अनियमितता की शिकायत आ गई है। इसके बाद भी बीडीओ हरिवंश प्रसाद और एपीओ ओंकार सिंह पर कोई असर नहीं पड़ा।

सीडीओ कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने कहा कि अगर 24 सितंबर तक एपीओ द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाता है। एपीओ की संविदा समाप्त कर दी जाएगी तथा बीडीओ के खिलाफ शासन को लिखा जाएगा, ताकि भविष्य में प्रमोशन तक न हो सके।

chat bot
आपका साथी